सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में दुकान के सामने युवक से गाली-गलौज और चप्पल से मारपीट, तीन पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज
सिंघोड़ा, महासमुंद, 23 जुलाई 2025।थाना सिंघोड़ा क्षेत्र के खरखरी गांव में दुकान के सामने गाली-गलौज कर चप्पल व थप्पड़ से मारपीट करने, दुकान में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रार्थी निखिल प्रधान (उम्र 17 वर्ष) द्वारा थाना सिंघोड़ा में एक लिखित शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दिनांक 19 जुलाई 2025 की शाम की है, जब निखिल प्रधान अपने दुकान के पास मौजूद था। तभी पास की दुकान चलाने वाला संदीप विशाल अचानक आकर निखिल से झगड़ा करने लगा और दुकान जलाने का आरोप लगाते हुए गंदी-गंदी गालियां देने लगा। कुछ ही देर में संदीप के भाई प्रदीप विशाल और पिता बंशीधर विशाल भी मौके पर पहुँच गए और तीनों ने मिलकर डेली नीड्स की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए निखिल के साथ मारपीट शुरू कर दी।
प्रार्थी निखिल प्रधान ने बताया कि मारपीट के दौरान गाल, पीठ, कान व हाथ पर थप्पड़ और चप्पल से वार किया गया। गला दबाने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान जब उसका भाई चंद्र प्रधान बीच-बचाव करने आया तो उसे भी मारा गया। घटना को गांव के ही लोकेश्वर प्रधान और मनोज प्रधान ने देखा और बीच-बचाव कर पीड़ितों को छुड़ाया।
थाना सिंघोड़ा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों बंशीधर विशाल, संदीप विशाल और प्रदीप विशाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296 (गाली गलौच), 115(2) (जान से मारने की धमकी), 351(2) (मारपीट), और 3(5) (अन्य आपराधिक कृत्य) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



