छत्तीसगढ़ सरायपाली: / लापरवाहीपूर्ण इलाज के आरोप में SDM ने किया था हॉस्पिटल सील, हाईकोर्ट ने दिए तत्काल सील खोलने के आदेश, जवाब भी माँगा
बिलासपुर। लापरवाहीपूर्ण इलाज के आरोप में एसडीएम द्वारा सरायपाली स्थित मातृ केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। नर्सिंग होम संचालक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने अस्पताल का सील तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है।
शिकायतकर्ता प्रशांत कुमार साहू, निवासी ग्राम छिंदपाली, ने आरोप लगाया था कि अस्पताल के डॉक्टर शिबाशीष बेहरा द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को उसकी पत्नी का ऑपरेशन लापरवाही से किया गया, जिसके चलते वह विकलांग हो गई। इस मामले की जांच के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित की थी, लेकिन इसी बीच 28 जून 2024 को एसडीएम सरायपाली ने अस्पताल को बिना पूर्व सूचना के सील कर दिया।
डॉ. बेहरा ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एवं क्लीनिकल स्थापना अधिनियम 2010 के तहत बिना पूर्व सूचना नर्सिंग होम को सील करने का अधिकार नहीं है।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अस्पताल का सील खोलने का आदेश दिया और स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर महासमुंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम सरायपाली एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।