बागबाहरा में शराब पीने-पिलाने की अवैध व्यवस्था – आरोपी गिरफ्तार
बागबाहरा, 28 जुलाई 2025 – थाना बागबाहरा पुलिस ने वार्ड क्रमांक 08 कर्रापारा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।
थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम लोगों को शराब पीने-पिलाने की अवैध व्यवस्था कर रहा है। सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराकर शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 8938 से स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ।
पुलिस दल के साथ गवाह राजेश तांडी एवं विक्रम मरकाम को लेकर पानी टंकी के पास बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर शराब पी रहे अन्य लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सोहन यादव पिता स्व. चमरू यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08 कर्रापारा बागबाहरा बताया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शराब बिक्री नहीं करता, लेकिन लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। मौके से पुलिस ने उसके कब्जे से:
2 नग गोवा अंग्रेजी शराब की 50-50 एमएल वाली शीशी (कीमत ₹70)
3 प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास (जिसमें शराब की गंध थी)
3 पानी पाउच (कीमत ₹6)
कुल जुमला कीमत ₹76 का सामान जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत अपराध पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। चूंकि अपराध जमानतीय था, इसलिए उचित जमानत पर रिहा किया गया।
पुलिस ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।



