सरायपाली: ग्राम भीखापाली में मारपीट और जान से मारने की धमकी, अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज
सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम भीखापाली में घरेलू महिला के पति के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गंभीर घटना सामने आई है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दिनांक 20 जुलाई 2025 को दोपहर लगभग 1:30 से 2:00 बजे के बीच गांव के ही बहादुर सोनवानी ने उसके पति मेलाराम कुर्रे को घर से बुलाकर गली में ले जाकर पुरानी रंजिश को लेकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने बताया कि मारपीट के दौरान बहादुर ने उसके पति को धक्का देकर ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उन्हें बाएं पैर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर पीड़िता, उसकी सास जुगर बाई कुर्रे और जेठानी रमा कुमारी कुर्रे बाहर आईं और किसी तरह बीच-बचाव कर झगड़ा छुड़ाया। घटना के बाद आरोपी बहादुर सोनवानी मौके से फरार हो गया।
चोट लगने के बाद घायल मेलाराम कुर्रे को पहले शासकीय अस्पताल सरायपाली में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें ओम अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के बाद 24 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई, और डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी है।
घटना के संबंध में पीड़िता ने 28 जुलाई 2025 को सरायपाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी बहादुर सोनवानी के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है।