सरायपाली/ग्राम माधोपाली में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सरायपाली, 31 जुलाई 2025 थाना सरायपाली पुलिस ने बुधवार को ग्राम माधोपाली में दबिश देकर अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश जयसवाल पिता हरिदयाल जयसवाल (उम्र 44 वर्ष) अपने घर के परछी में लोगों को शराब पिलाने की अवैध गतिविधियों में लिप्त था।
पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि राजेश जयसवाल अपने घर पर लोगों को शराब पिलाने की सुविधा दे रहा है। सूचना पर प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक 394 ने गवाहों मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को साथ लेकर मौके पर रेड की। पुलिस को देख अन्य शराब पीने वाले मौके से भाग निकले, लेकिन राजेश जयसवाल को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में राजेश ने शराब पिलाने की बात स्वीकार की। मौके से पुलिस ने 2 नग 180 एमएल देशी प्लेन शराब की खाली शीशी और 2 डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध थी, जब्त किया। आरोपी से वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र नहीं मिलने पर धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस भी तामिल किया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत अपराध दर्ज किया और उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। चूंकि अपराध जमानतीय था, आरोपी को सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया गया। आगे मामले की विवेचना जारी है।