महासमुंद/खल्लारी में करंट से मौत, जांच में सामने आया अवैध हुकिंग का मामला
महासमुंद/ थाना खल्लारी से मिली जानकारी के अनुसार, मर्ग क्रमांक 43/25 धारा 194 BNSS की जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम निवासी जगन्नाथ साहू की मृत्यु 29 मई 2025 को करंट लगने से हुई।
जांच में गवाह मदन लाल साहू, उत्तम साहू, खेलन साहू व हरिश साहू के कथन तथा विद्युत विभाग खल्लारी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि मृतक शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच अपने पुत्र देवेश साहू (उम्र 9 वर्ष) के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। इस दौरान स्टेन पंखे की चपेट में आने से दोनों को करंट लगा। घटना में देवेश साहू दूर जाकर गिर गया जबकि पंखा मृतक जगन्नाथ साहू के पैर के संपर्क में आने से उन्हें गंभीर करंट झटका लगा।

करंट लगने से मृतक बेहोश होकर गिर पड़ा। डायल 108 की मदद से उसे इलाज हेतु महासमुंद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

विद्युत विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक द्वारा 3 से 4 फेस निम्न दाब लाइन से अवैध डायरेक्ट हुकिंग कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जो कि विद्युत चोरी को दर्शाता है।
इसी आधार पर मृतक जगन्नाथ साहू के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
यह घटना न केवल बिजली चोरी के खतरों को उजागर करती है, बल्कि इससे जुड़ी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है।