महासमुंद। जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में बीते 27 और 28 सितंबर को अलग-अलग घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें खेत और बाड़ी विवाद से लेकर महिला पर हमला, दुर्गा दर्शन से लौट रहे मजदूर के साथ मारपीट और अवैध शराब की तस्करी का मामला शामिल है। पुलिस ने सभी मामलों में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पहला मामला : ट्रैक्टर को लेकर विवाद, महिला पर हमलाbग्राम अखराभांठा तुकड़ा की रहने वाली सूलोचना चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 सितंबर को बसंती खुंटे का बेटा खोलबहरा खुंटे, मोहन खुंटे के ट्रैक्टर को लेकर उनके बाड़ी से गुजरा। इससे बाड़ी में लगी सब्ज़ियाँ दब गईं। जब पीड़िता ने विरोध किया तो बसंती खुंटे ने झगड़ा किया।
अगले दिन 28 सितंबर की शाम 7 बजे फिर से गाली-गलौज हुई और बसंती खुंटे ने अपने घर के सामने रखे लोहे के छड़ से महिला के सिर पर हमला कर दिया। सिर से खून बहने लगा। घटना को ग्रामीण कमला बाई रात्रे और कुड़ेकेलहीन ने देखा। पीड़िता को डायल 112 की मदद से अस्पताल ले जाया गया और फिर थाना पहुँची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
दूसरा मामला : नवरात्रि कार्यक्रम से लौट रही महिला पर हमला चौकी भंवरपुर अंतर्गत ग्राम पैता की सूलोचना चौधरी (58 वर्ष) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 27 सितंबर की रात 11:30 बजे वह नवरात्रि पर्व पर रंगमंच में डांस कार्यक्रम देखकर लौट रही थीं। तभी गांव का योगेश सिदार (20 वर्ष), शराब के नशे में वहाँ पहुँचा और महिला को बीड़ी न पीने देने की बात पर मां-बहन की गालियां देने लगा।
आरोपी ने महिला के सिर और माथे पर मुक्के से वार किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना को महेन्द्र चौधरी और मुन्ना चौधरी ने देखा और बीच-बचाव किया। अगले दिन 28 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी पर धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया है।
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तीसरा मामला : दुर्गा दर्शन से लौटते समय मजदूर पर हमला ग्राम डोंगरीपाली निवासी मजदूर ऋषिकेश यादव (31 वर्ष) ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने साले रामाकांत यादव के साथ 27 सितंबर की रात लगभग 9 बजे राममाटा दुर्गा दर्शन के लिए गया था। रात 10 बजे लौटते समय ग्राम ढालम के बड़खामुड़ा तालाब के पास कुछ युवक शराब पीकर हल्ला-गुल्ला कर रहे थे।
ऋषिकेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दलदली गांव के संजय पटेल, अमन पटेल और उनके अन्य साथियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का से हमला कर दिया। इसमें पीड़ित की बाईं आंख के पास गंभीर चोट आई और आंख लाल हो गई। घटना का गवाह रामाकांत यादव बना जिसने बीच-बचाव किया। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया है।
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चौथा मामला : बसना में अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार प्रधान आरक्षक की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 28 सितंबर को बसना के खटखटी रोड ओवरब्रिज के पास दबिश दी। यहाँ अमर कुमार बेहरा (31 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 4 खटखटी रोड, स्कूटी पर अवैध शराब बेचने की फिराक में था।
पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और तलाशी लेने पर सफेद बोरी में रखे 32 पाव देशी प्लेन शराब (प्रत्येक 180 एमएल, कुल 5 लीटर 760 एमएल) बरामद की। शराब की अनुमानित कीमत 2,560 रुपये आंकी गई। साथ ही बिना नंबर की नीले रंग की बैटरी चालित स्कूटी, जिसकी कीमत लगभग 30 हजार रुपये है, भी जब्त की गई।
आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।