बसना : मछली पकड़ने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट — एक का सिर फटा, कई घायल, बिजली कनेक्शन भी काटा गया दोनों पक्ष के खिलाप एफआईआर
महासमुंद/बसना/भंवरपुर।
थाना बसना के चौकी भंवरपुर क्षेत्र के ग्राम करनापाली सेलसरोवर में रविवार की रात खेत की मेड पर मछली जाल के कचरे को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चल गए। एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों ओर से धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
पहला पक्ष : लविराम चौहान की रिपोर्ट ग्राम करनापाली सेलसरोवर निवासी लविराम चौहान (28 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है।
दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को दिन में उसने अपने खेत की मेड पर मछली मारने वाला जाल बिछाकर रखा था। उसका खेत ऊपर है और नीचे की ओर पंचराम ओगरे का खेत है।
रात्रि करीब 9 बजे, जब वह अपने घर के सामने खड़ा था, तभी पंचराम ओगरे (55 वर्ष) और उसका पुत्र किशनलाल ओगरे (32 वर्ष) उसके घर के दरवाजे के पास आए और बोले कि —
> “तू हमारे खेत के बहते हुए पानी में अपने जाल का कचरा फेंक रहा है, जिससे हमारे जाल में कचरा फंस रहा है।”
लविराम ने कहा कि उसने कोई कचरा नहीं फेंका, उसका जाल उसके खेत में ही रखा है।
इस पर दोनों आरोपियों ने मां-बहन की गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
फिर किशनलाल ओगरे ने डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे चोट लगी।
शिकायत के अनुसार, पिता संधु चौहान, भाई घुरवा चौहान और पत्नी सुनीता चौहान बीच-बचाव करने पहुंचे तो दोनों आरोपियों ने उन्हें भी डंडे से मारा।
संधु चौहान के सिर से खून बह निकला, जबकि सुनीता के सिर पर और घुरवा चौहान के बाएं हाथ में चोट आई।
घटना को उसकी पत्नी और भाई ने स्वयं देखा व बीच-बचाव किया।
लविराम ने कहा —
> “मां-बहन की गालियां सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया, जो सही लिखा गया है। मैं कार्रवाई चाहता हूं।”
रिपोर्ट पर आरक्षक क्रमांक 823 चन्द्रध्वज भोई, चौकी भंवरपुर ने देहाती नालसी दर्ज कर मामला थाना बसना भेजा, जहाँ अपराध क्रमांक 00/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध किया गया।
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🔸 दूसरा पक्ष : किशनलाल ओगरे की रिपोर्ट
उसी घटना को लेकर ग्राम करनापाली सेलसरोवर निवासी किशनलाल ओगरे पिता पंचराम ओगरे, उम्र 34 वर्ष ने भी मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट के अनुसार, किशनलाल ने बताया कि वह मजदूरी करता है।
दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को उसने अपने खेत में मछली मारने वाला जाल बिछा रखा था।
उसके खेत से लगे खेत में घुरवा सिंह चौहान का खेत है, जो अपने खेत के बहते पानी से कचरा डालकर घर जा रहा था।
किशनलाल ने जब उसे आवाज देकर मना किया, तो उसने बात नहीं मानी और अपने घर चला गया।
थोड़ी देर बाद, उसके घर के सामने लविराम चौहान, घुरवा सिंह चौहान, संधु चौहान और श्यामलाल चौहान खड़े होकर उसका नाम लेकर मां-बहन की गंदी गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी दी।
जब किशनलाल की दीदी सुलोचना वहां पहुंची तो उसे देखकर भी गालियां दी गईं।
आवाज सुनकर उसके पिता पंचराम ओगरे और पत्नी खीरबाई मौके पर आए।
इस दौरान लविराम चौहान, संधु चौहान, घुरवा चौहान और श्यामलाल चौहान ने फिर से गालियां देते हुए हमला किया।
रिपोर्ट में लिखा गया है कि —
> “घुरवा सिंह चौहान ने मेरे पिताजी पंचराम ओगरे को लकड़ी के डंडे से मारा, जिससे उनके सिर में चोट लगी और खून निकला। जब मैंने बीच-बचाव किया, तो मुझे भी डंडे से मारा गया, जिससे मेरे दाहिने हाथ में चोट आई।”
बीच-बचाव में उसकी पत्नी खीरबाई और दीदी सुलोचना बंजारे को भी हल्की चोटें आईं।
किशनलाल ने यह भी कहा कि चौहान परिवार के लोगों ने गुस्से में आकर मेरे घर का बिजली कनेक्शन काट दिया, जिससे घर में बिजली नहीं रही।
घटना को उसकी मां श्रीया बाई और दीदी सुलोचना बंजारे ने देखा और सुना।
किशनलाल ने कहा —
> “मां-बहन की गालियां सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया, मेरे बताए अनुसार सही लिखा गया है, मैं कार्रवाई चाहता हूं।”
इस रिपोर्ट को भी आरक्षक क्रमांक 823 चन्द्रध्वज भोई ने थाना बसना भेजा, जहाँ उसी अपराध क्रमांक 00/2025 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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🔸 पुलिस की कार्रवाई
चौकी भंवरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों को क्रॉस-कंप्लेंट (Cross FIR) के रूप में लिया है।
दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
जांच अधिकारी आर.823 चन्द्रध्वज भोई ने बताया कि दोनों परिवारों के बयान, गवाह और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि —
> “घटना खेत की मेड पर बहते पानी और मछली के जाल के कचरे को लेकर शुरू हुई, जो दोनों ओर से गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है, दोषी पाए जाने पर दोनों पक्षों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”