सांकरा पुलिस की कार्रवाई — अवैध शराब बिक्री और शराब पिलाने के दो मामलों में कार्रवाई, दो गिरफ्तार
महासमुंद/थाना सांकरा पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब बिक्री और पिलाने के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में महुआ शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की है।
पहला मामला ग्राम अंसुला का है, जहाँ प्रधान आरक्षक के हमराह स्टाफ आरक्षक 603 व 52 को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव का एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सूचना पर पुलिस ने दो गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर रेड की कार्रवाई की। पुलिस को देखकर शराब पीने वाले लोग भाग गए, जबकि घनाराम निषाद पिता पुरुषोत्तम निषाद (55 वर्ष), निवासी अंसुला को पकड़ा गया।
उसके कब्जे से चार खाली झिल्ली, तीन डिस्पोजल गिलास और दो खाली पानी पाउच, जिनसे महुआ शराब की गंध आ रही थी, जब्त किए गए। आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पाया गया। उसे गिरफ्तार कर सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
दूसरा मामला ग्राम छुवालीपतेरा का है, जहाँ प्रधान आरक्षक नीलकंठ नायक हमराह स्टाफ के साथ जुर्म-जरायम पतासाजी पर रवाना हुए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि संतोष बंजारा पिता ज्ञानसिंह बंजारा (40 वर्ष), निवासी छुवालीपतेरा, अपने मकान बाड़ी में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने की तैयारी में है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। उसके पास से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरीकैन में भरा 04 लीटर महुआ शराब (कीमत लगभग ₹800) जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत पाया गया। उसे विधिवत गिरफ्तार कर सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर मौके पर ही मुचलका पर रिहा किया गया।दोनों मामलों में पुलिस ने संबंधित अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।