“बार-बार फोन कर बुलाया… फिर बांध के भीतर ले जाकर छात्र से मारपीट, जातिगत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी!”
पटेवा/महासमुंद।ग्राम झलप निवासी 12वीं कक्षा के छात्र के साथ जोगीडीपा बांध के अंदर मारपीट, जातिगत अपमान और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने शुक्रवार 07 नवंबर 2025 को अपने परिजनों के साथ पटेवा थाने पहुंचकर चार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कार्मेल इंग्लिश मीडियम स्कूल छिंदौली झलप में कक्षा 12वीं का छात्र है। दिनांक 03 नवंबर 2025 को पटेवा निवासी हर्षदीप सिंह का फोन आया और उसे तत्काल पटेवा बुलाया गया। वह अपने दोस्त अनुराग ध्रुवंशी के साथ बस स्टैंड पहुंचा।
दोपहर करीब 3:30 बजे भविष्य साहू (ग्राम सिनोधा) आया और “फोटो/वीडियो बनाएंगे” कहकर दोनों को बहला-फुसलाकर जोगीडीपा बांध के अंदर ले गया। वहां अनुराग यादव पहले से मौजूद था और पीछे-पीछे यश कुमार भी पहुंच गया।
पीड़ित के अनुसार, बांध में पहुंचते ही अनुराग यादव और भविष्य साहू ने कहा कि “ग्राम झलप में आरू साहू के कार्यक्रम में बहस क्यों किए थे?” इसके बाद उन्होंने उसे जातिगत “चमार-मोची” कहकर अपमानित किया और मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की। हमले से उसके बाएं गाल और सिर में दर्द होने लगा।
इसी दौरान यश कुमार मोबाइल से पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर रहा था, जबकि भविष्य साहू ने पीड़ित का मोबाइल अपने पास रख लिया था। मारपीट के बाद मोबाइल लौटाते हुए आरोपियों ने धमकी दी—“अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे।”
घटना का चश्मदीद गवाह अनुराग ध्रुवंशी भी पीड़ित के साथ मौजूद था। पीड़ित ने इसकी जानकारी 06 नवंबर को अपने पिता देवेंद्र रौतिया और चाचा चेतन रौतिया को दी, जिसके बाद परिजन उसे साथ लेकर थाना पहुंचे।
थाना पटेवा पुलिस ने आरोपी अनुराग यादव, भविष्य साहू, यश कुमार और हर्षदीप सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं—
3(1)(ध)-SC/ST Act, 115(2)-BNS, 137(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS
के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।



