
तेन्दुकोना :बुंदेली में शराब के नशे में बड़े भाई ने पिता पर फावड़े से किया हमला, सिर में लगी चोट
पिता को गाली-गलौज करने से मना करने पर किया हमला, बेटे की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ। महासमुंद जिले के तेन्दुकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी बुंदेली के बीचपारा गांव में शराब के नशे में गाली-गलौज करने से मना करने पर एक युवक द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने पिता को गाली-गलौज करते हुए आंगन में रखे फावड़े (रापा) से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और माथे में चोट लग गई तथा खून निकलने लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 एवं 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
रात करीब 11:40 बजे की घटना
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीचपारा बुंदेली निवासी प्रशांत साहू (19 वर्ष), पिता रिखीराम साहू, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:40 बजे उसका परिवार घर में मौजूद था। इसी दौरान उसके बड़े भाई बालेश कुमार साहू शराब पीकर घर आए और घर में हो-हल्ला करते हुए गाली-गलौज करने लगे।
पिता को मना करना पड़ा भारी
आवाज सुनकर प्रशांत के पिता रिखीराम साहू आंगन में निकले और अपने बड़े बेटे बालेश कुमार साहू को शराब पीने तथा गाली-गलौज करने से मना किया। इस बात पर बालेश साहू नाराज हो गया और अपने पिता को अश्लील गालियां देते हुए कहने लगा कि हमेशा मना करते रहते हो। इसके बाद उसने आंगन में रखे फावड़े (रापा) से अपने पिता पर हमला कर दिया। हमले में रिखीराम साहू के सिर और माथे में चोट लगी तथा खून निकलने लगा।
बेटे और पत्नी ने किया बीच-बचाव
प्रार्थी प्रशांत साहू के अनुसार, घटना के दौरान वह और उसकी मां जानकी साहू मौके पर मौजूद थे। दोनों ने घटना को देखा और सुना तथा बीच-बचाव किया। प्रार्थी ने बताया कि गाली-गलौज सुनकर परिवार के लोगों को बहुत बुरा लगा। इसके बाद उसने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की।
धारा 296 और 115(2) BNS के तहत अपराध दर्ज
पुलिस अभिलेख के अनुसार, घटना 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:40 बजे रिखीराम साहू के घर के आंगन, ग्राम बुंदेली में हुई। घटना की सूचना 21 अक्टूबर 2026 को रात करीब 12:20 बजे प्राप्त हुई। इसके बाद 21 अक्टूबर 2026 को देहाती नालसी के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 एवं 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की कार्रवाई प्रशिक्षु उप निरीक्षक जेवियर तिर्की द्वारा की गई। प्रकरण की सूचना माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), पिथौरा, जिला महासमुंद को भेजी गई है।




