रायगढ़ : ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त प्रशासन एवं पुलिस, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई एडिशनल एसपी ने डीजे संचालक, मैरिज गार्डन/ होटल प्रबंधन की पुलिस कंट्रोल में लिया गया बैठक….
संचालकों को हाईकोर्ट की गाइडलाइन की दी गई जानकारी, निर्देशों के अवमानना पर होगी कार्यवाही…..
Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस IGP Bilaspur Range Sadanand Kumar IPS Raigarh District
रायगढ़ । कल दिनांक 30/09/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में एडिशनल एसपी श्री संजय महादेवा की अध्यक्षता में शहर के डीजे संचालक, विवाह भवन संचालक और होटल प्रबंधन की संयुक्त रूप से बैठक लिया गया जिसमें रायगढ़ एसडीम श्री गगन शर्मा भी उपस्थित थे ।
एडिशनल एसपी श्री संजय महादेवा द्वारा उपस्थित संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/099/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश दिये और उन्हें सचेत भी किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती कार्यवाही किया जाएगा । विदित हो कि एसडीम रायगढ़ के कार्यालय से कल ही इस संबंध में आदेश जारी कर बैठक में उपस्थित 21 डीजे संचालक, मैरिज गार्डन संचालक और होटल प्रबंधन को आदेश की लिखित पावती अभिस्वीकृति लिया गया । एएसपी संजय महादेवा ने बताया कि कलेक्टर व एसएसपी महोदय द्वारा इस आदेश की तामिली सभी संचालकों को कराकर नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं । बैठक में संचालकों के साथ थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, डीएसबी प्रभारी उपनिरीक्षक डिलेश्वर साहू, थाना कोतरारोड़ के सहायक उप निरीक्षक डीपी चौहान उपस्थित थे ।