बसना : भंवरपुर , बुटीपाली सिंघनपुर जगदीशपुर बसना बेलटिकरी के आरोपियों को अवैध सराब और व्यवस्था करवाने वालो ठेले मालिक के मालिक सहित कई के ख़िलाप कार्यवाही ।
महासमुन्द
केस नम्बर 1 :- भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद दिनांक 01/10/2023 को मुखबीर से सूचना मिला कार्यवाही पर ग्राम बुटीपाली की ओर रवाना हुआ पहुंचकर मय गवाह के मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश पटेल पिता समेलाल पटेल उम्र 27 वर्ष साकिन बुटीपाली चौकी भंवरपुर थाना बसना का निवासी होना बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहो का तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गई जिसके कब्जे से एक नग सफेद रंग के 05 लीटर वाली जरकीन में भरा करीबन 03 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब को बरामद कियाय उक्त शराब को रखने या बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो शराब रखने एवं विक्रय करने के संबंध में कोई वैध कागजात लायसेंस नही होना लिखित में दिया जिसके कब्जे से उक्त महुआ शराब को समक्ष गवाहो
01 वारेलाल पटेल 02 सौभाग्य तांडी जप्त् कर सीलबंद कर कब्जा पुलिस में लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताकर दिनांक 30/10/2023 के 07-20 बजे गिर0 किया गया मामला जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया
केस नँबर 2 : बसना अधिग्रहित वाहन में पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की सरायपाली बाईपास रोड किनारे बसना में हरिशंकर गुप्ता नामक व्यक्ति अपने झोपडीनुमा चखना ठेला में लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह प्रमोद कुमार एवं
रंजन सागर को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम हरिशंकर गुप्ता पिता दशरथ गुप्ता उम्र 59 वार्ड नं0 07 कबीर नगर बसना, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91
जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी हरिशंकर गुप्ता का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 01/10/2023 के 17-10 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
केस नंबर 3 : थाना बसना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 01/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 524,685,599 के साथ अधिग्रहित वाहन में पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की जगदीशपुर चौक ग्राम जगदीशपुर में सुशंजीत सिंह नामक व्यक्ति अपने चखना ठेला में लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह प्रमोद कुमार एवं रंजन सागर को साथ में लेकर मुखबीर के बताये
स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सुशंजीत सिंह पिता हंसराज एडविन सिंह उम्र 30 साल साकिन जगदीशपुर, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी सुशंजीत सिंह का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 01/10/2023 के 18-20 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
केस 4 : चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 01.10.2023 को हमराह स्टप आरक्षक 409, 429 के ग्राम भ्रमण, पेट्रोलिंग, शिकायत जांच पर ग्राम बड़े साजापाली की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला की एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर ग्राहक की तलाश करते ग्राम बेलटिकरी मेंन रोड पीपल पेड़ के नीचे खड़ा है की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को लेकर रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े, पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर वह अपना नाम सुकलाल चौहान पिता साहनी चौहान उम्र 33 वर्ष साकिन बेलटिकरी चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी होना बताया जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहों का बारी-बारी से तलाशी देकर उक्त पकड़े गए व्यक्ति का तलाशी लिया गया दौरान तलाशी के उक्त व्यक्ति के कब्जे से एक सफेद रंग की 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरा करीबन 3 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब को बरामद किया गया । उक्त बरामद शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात लाइसेंस नहीं होना लिखित में दिया कि बरामद हाथ भट्टी महुआ शराब को गवाहों 01 बारेलाल पटेल 02. सौभाग्य तांडी के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं पृथक से सील बंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आज दिनांक 01.10.2023 के 19:00 बजे मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के समक्ष गवाह विधिवत गिरफ्तार किया गया । मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया मौके पर देहाती नालसी 0/23 धारा 34 (A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में दिया गया
केस 5 : भंवरपुर पुलिस टाऊन पेट्रोलिंग पर भंवरपुर की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर ग्राहक की तलाश करते भंवरपुर से कुम्हारी आने वाले रोड किनारे पीपल पेड के नीचे खडा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों 1. सौभाग्य ताण्डी 2. बारेलाल पटेल को लेकर रवाना होकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम तपराम पटेल पिता दयानिधि पटेल उम्र 50 वर्ष साकिन दातापारा सिंघनपुर थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी होना बताया जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहों का बारी-बारी से तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति का तलाशी लिया गया। दौरान तलाशी के उक्तक व्यक्ति के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक झोला के अंदर 20 नग CG अंग्रेजी गोवा शराब प्रत्येक शीशी में 180-180 ML भरा हुआ जुमला 3600 ml को बरामद किया गया उक्त बरामद CG अंग्रेजी गोवा शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का
गया जो कोई वैध कागजात लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया कि उक्त बरामद CG अंग्रेजी गोवा शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं पृथक से सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 02.10.2023 के 09/25 बजे मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के समक्ष गवाह के विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर देहाती नालसी 0/2023 धारा 34(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।