सरायपाली के झिलमिला में बलौदाबाजार के युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा जाने क्या है पूरा मामला सरायपाली थाना को मोबाईल फोन से सूचना मिला कि एक व्यक्ति झिलमिला बैदपाली रोड़ में एक धारदार चाकू लेकर घुम रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ आर. 50, 806 को साथ लेकर सूचना तस्दीक पर गवाह केशव चौहान व मनोज यादव को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर बताये स्थान
पर हमराह स्टाफ के पहुंचकर घेराबंदी किये जो एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का चाकू लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़े जो अपना नाम नंदु मनहरे पिता धना मनहरे उम्र 19 वर्ष सा0 बलौदाबाजार पंचशील नगर थाना कोतवाली बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार छ0ग0 हाल दुर्गा भोई के घर झिलमिला वार्ड क्रमांक 08 थाना सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया जो अपने दाहिने हाथ में धारदार चाकू रखकर लोगों को डरा धमका रहा था।

गवाहों के समक्ष चेक करने पर आरोपी के दाहिने हाथ में एक लोहे का धारदार चाकू पकड़े मिला । चाकू रखने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई वैध कागजात , दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी के पेश करने पर उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जिसमें लकड़ी का मूठ लगा हुआ है कुल लंबाई 12 इंच , मूठ की लंबाई 4 इंच , फल की लंबाई 8 इंच , फल की मध्य भाग की चौड़ाई 1 इंच आरोपी के पेश करने पर समक्ष गवाहन के

आज दिनांक 25.10.23 के 18/20 बजे जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 18.10.2023 के 18/30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर अपराध अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर वापस स्टेशन आकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले में सरायपाली पुलिस ने आरोपी के ख़िलाप नंदु मनहरे
25-ARM, 27-ARM के तहत मामला दर्ज किया है ।




