सरायपाली बसना बागबाहरा सहित कई जगह कार्यवाही वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड बिना अनुमति प्रिंट किए जा रहे राजनैतिक प्रचार सामग्री को किया गया जप्त
खल्लारी विधानसभा अंतर्गत बागबाहरा में उड़नदस्ता टीम द्वारा बिना अनुमति प्रिंट किए जा रहे फ्लैक्स को जप्त किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर ने बताया कि तहसीलदार श्री लीलाधर कंवर के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम ने यह कार्यवाही की है। बागबाहरा स्थित रजा प्रिंटर्स द्वारा बिना अनुमति के राजनैतिक प्रचार हेतु फ्लैक्स प्रिंट किया जा रहा था। इस दौरान प्रिंट किए गए आठ रोल जप्त किया गया है।
बसना एवं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री योगेश कुमार शर्मा फील्ड में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सोमवार को अंतरजिला चेक पोस्ट किशनपुर के निरीक्षण के दौरान वाहन वैगन आर क्रमांक सीजी-22, वाई3192 से 60 वोटर आईडी कार्ड तथा 21 व्यक्तियों के मूल आधार कार्ड प्राप्त हुआ। वोटर आईडी कार्ड सोनाखान एवं कसडोल तहसील के व्यक्तियों से संबंधित बताया गया है। मौके पर स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा अजय महंत पिथौरा से पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं हुआ तथा पंचनामा कर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जप्त किया गया।
बिना अनुमति प्रिंट किए जा रहे राजनैतिक प्रचार सामग्री को किया गया जप्त
बागबाहरा एवं खल्लारी में स्थैतिक निगरानी दल ने दी दबिश
महासमुन्द 01 नवम्बर 2023/ खल्लारी विधानसभा अंतर्गत बागबाहरा में उड़नदस्ता टीम द्वारा बिना अनुमति प्रिंट किए जा रहे फ्लैक्स को जप्त किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर ने बताया कि तहसीलदार श्री लीलाधर कंवर के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम ने यह कार्यवाही की है। बागबाहरा स्थित रजा प्रिंटर्स द्वारा बिना अनुमति के राजनैतिक प्रचार हेतु फ्लैक्स प्रिंट किया जा रहा था। इस दौरान प्रिंट किए गए आठ रोल जप्त किया गया है। इसी तरह मॉ शारदा प्रिंटर्स पिथौरा से भी प्रचार सामग्री जप्त किया गया है। नायब तहसीलदार श्री नीरज कुमार एवं रविन्द्र काले द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें तीन पोस्टर एवं 200 नग विजिटिंग कार्ड जप्त कर कार्यवाही की गई है। ज्ञात है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 – (क) के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को बैठक लेकर जानकारी दी गई है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित प्रकाशित कराएगा।



