महासमुन्द : धारा 144 लागू जाने कहा कैसे और किन पर होगा लागू कैसे करना होगा पालन किन पर रहेगा प्रतिबंध । महासमुन्द प्रभात मलिक, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला महासमुंद, निर्वाचन आयोग
के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संपूर्ण महासमुंद जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत निर्वाचन वाले क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित करता हूं:
1.
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की
समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटो की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न
उसमें उपस्थित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
चलचित्र, टेलीविज़न या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात
का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद के
सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की
व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
जिला महासमुंद में बाहरी व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में संलग्न
कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से
मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
किसी भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल द्वारा सामूहिक भोज / रसोई का आयोजन नहीं किया
जाए। अतिथि भवनों और धर्मशालाओं को भी सतर्कता के तहत् रखा जाये ताकि यह सुनिश्चित
किया जा सकें कि इन्हें राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी
तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाए।
जिला महासमुंद की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति / समूह का राजनीतिक / गैर राजनीतिक
दलों को लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मतदान का समय
समाप्त होने के 48 घंटों की कालावधि के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित
किया जाता है।
कोई भी 05 से अधिक व्यक्तियों का क्षेत्र में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनीतिक दल या
अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे
कर्मी व एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नहीं होगा।
महासमुंद जिले के राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के
मालिकों / प्रबंधक अपने सराय, धर्मशाला, होटल एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक
जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में तत्काल प्रस्तुत करेंगे।
उक्त आदेश के उल्लंघन करने की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो
सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
उक्त आदेश आज दिनांक 15.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला महासमुन्द (छ.ग.)



