सरायपाली / शराबी शिक्षकों को कलेक्टर ने लिया निलंबित सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के दो शिक्षकों को लापरवाही पूर्वक शराब सेवन कर निर्वाचन ड्यूटी करते पाए जाने पर महासमुंद कलेक्टर ने किया निलंबित कर दिया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मानपूर में पदस्थ थानेश्वर प्रसाद मारकडेय वहीं शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली कार्तिकेश्वर प्रसाद को शराब सेवन करना पाए जाने के साथ इनका डाक्टरी मुलाइजा करवाया गया जहां शराब सेवन करना पाया गया।
महासमुंद 17 नवम्बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने मतदान दल अधिकारी क्रमांक 1 एवं मतदान दल अधिकारी क्रमांक 2 क्रमशः श्री कार्तिकेश्वर भोई, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली एवं श्री थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय शिक्षक ई (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर को निलंबित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 16 नवम्बर को कृषि उपज मंडी पिटियाझर, महासमुंद में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों अधिकारी द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करने की सूचना मिलने पर डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। जिसमें दोनों को शराब का सेवन किया जाना पाया गया। इनके उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत श्री कार्तिकेश्वर भोई, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुखापाली एवं श्री थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय शिक्षक ई (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक शाला मानपुर को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री कार्तिकेश्वर भोई एवं श्री थानेश्वर प्रसाद मार्कण्डेय का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
महासमुंद 17 नवम्बर 2023/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलसोंडा के ग्राम पंचायत सचिव श्री समीर बंजारे को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश में मतदान केन्द्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एवं 16 नवम्बर को ग्राम पंचायत में अनुपस्थित पाए जाने के कारण कार्यवाही की गई है। श्री बंजारे को जिला पंचायत महासमुंद कार्यालय में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



