भंवरपुर चौकी: ग्राम छातापठार का एक व्यक्ति लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था कि मौके पर कार्यवाही चौकी भंवरपुर : प्रधान आरक्षक ने बताया की दिनांक 29.02.2024 को हमराह प्रआर 242 आर0 417,572 के साथ प्रायभेट मोटर सायकल से देहात पेट्रोलिंग पर ग्राम बडे साजापाली की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति हरदा नावागांव से छातापठार जाने के रोड किनारे एवं आम गली जगह पर लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा देकर पानी,डिस्पोजल गिलाश चखना उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक गवाह भुपेन्द्र व सौभाग्य ताण्डी एवं हमराह स्टाफ के अलग अलग टीम बनाकर मुखबीर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहां पुलिस को देखकर शराब पिने वाले भाग गये एक व्यक्ति को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते रंगे हाथों पकडा गया जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम विद्याधर साहू पिता रामेश्वर उम्र 35 साल साकिन छातापठार चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुन्द छ0ग0 का रहने वाला बताया
एवं लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकर किया जिसके कब्ज से दो नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 एम एल वाली शीशी व दो नग खाली डिस्पोजल गिलास बरामद किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नाटिस दिया जो किसी प्रकार के लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कोई वैघ कागजात लायसेंस नही होना लिखित में दिया जिसके कब्जे से दो नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 एम एल वाली शीशी व दो नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें देशी प्लेन शराब की तेज गंध आ रही को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी विद्याधर साहू का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी को दिनांक 29.02.2024 के 18.55 बजे विधिवत गिरफ्तार किया। मामला जमानतीय होने पर रिहा किया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।



