पिथौरा थाना : ग्राम डुमरपाली कलमीडीपापारा में एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए ले जाते हुए पकड़े।जिसपर हुई कार्यवाही थाना पिथौरा में सउनि के अनुसार दिनांक 18.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 923, 907, 555 के मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम डुमरपाली में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु लेकर जा रहे है कि मुखबीर सूचना तस्दीकी हेतु हमराह स्टाफ के ग्राम डुमरपाली में गवाह पीला बाबू यादव, देवराज यादव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस देकर साथ लेकर ग्राम डुमरपाली कलमीडीपापारा पहूंचकर मुखबीर के बताये जगह पर एक व्यक्ति को पकडे जिसे नाम पता पूछने पर वह व्यक्ति अपना नाम चरण यादव पिता अजरंग यादव उम्र 53 वर्ष साकिन डुमरपाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया एवं पूछताछ करने पर अपने पास रखे एक पीला रंग की 05 लीटर वाली जरीकेन में करीब 04 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब मिला जिसे मौके पर ही समक्ष गवाहान आरोपी के पेश करने पर बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर उक्त शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जाफौ. का नोटिस दिया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया, उक्त शराब को आरोपी के कब्जे से जप्त कर मौके पर ही शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के दिनांक 18.03.24 के 08.00 बजे गिरप्तार किया गया, मामला जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया ।



