बसना थाना : ग्राम तोषगांव में एक व्यक्ति अपने घर पर अवैध रूप से देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा है कि सूचना पर पुलिस कार्यवाही
थाना बसना में 0प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 18/03/2024 को हमराह स्टाफ आर. 661,442 म0आर0 48 के जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर मय विवेचना कीट के टाऊन, देहात पर निजी वाहन मोटर सायकल से रवाना हुआ था कि, जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम तोषगांव में जोगेन्द्र रौतिया नामक व्यक्ति अपने घर पर अवैध रूप से बिक्री वास्ते देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखा है जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सुचना पर गवाह चन्द्रमणी मिर्धा व शेषनारायण रौतिया को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान ग्राम तोषगांव संदेही के घर के सामने पहुंचकर तलब किये जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम जोगेन्द्र रौतिया पिता स्व0 केशव रौतिया उम्र 57 साल साकिन तोषगांव थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया।
जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किये व संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही का तलाशी लिया गया जिसके कब्जे से एक हरे रंग के 02 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरी करीबन 02 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 400 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया है। उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 18/03/2024 के 17-25 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी कायम किया गया।



