महासमुंद थाना : ग्राम घोडारी के राकेश लहरे का चखना ठेला के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हुई पुलिस कार्यवाही थाना महासमुंद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं, आज दिनांक 18.03.24 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 412 के स्वयं के मोटर सायकल से महासमुन्द शहर, खरोरा, बेलसोण्डा, घोडारी, बिरकोनी की ओर जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम घोडारी के राकेश लहरे का चखना ठेला के पास अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक पर गवाह 01. आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 32 वर्ष साकिन नयापारा महासमुन्द 02. राहुल ताण्डी पिता गोकुल ताण्डी उम्र 35 वर्ष साकिन खैरा थाना व जिला महासमुन्द को सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर घटना स्थल राकेश लहरे का चखना ठेला के पास ग्राम घोडारी गये जहां पर गुलशन साहू लोगों को शराब पीने पिलाने के लिए डिस्पोजल गिलास की सुविधा प्रदान कर रहा था,
शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये पूछताछ पर आरोपी अपना पूरा नाम गुलशन साहू पिता शिवदयाल साहू उम्र 28 साल साकिन बेलसोण्डा थाना व जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जा से एक पौवा वाली देशी प्लेन शीशी में 80 ML शराब भरी हुई किमती 40 रूपये एवं दो नग डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को गवाह आशीष साहू एवं राहुल ताण्डी के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी गुलशन साहू पिता शिवदयाल साहू उम्र 28 साल साकिन बेलसोण्डा थाना व जिला महासमुन्द का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 18.03.24 के 19.20 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं आरोपी के द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, बाद जप्ती शराब को लेकर थाना आया धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।



