सिंघोड़ा थाना : ग्राम खरनियाबहाल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हुई कार्यवाही
थाना सिंघोडा मे प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 19/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 633, 393 के साथ निजी वाहन मे पेट्रोलिंग पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम रक्शा मोड ग्राम खरनियाबहाल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहक के इंतजार में छुपाकर रखा है कि सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को जरिये मोबाईल फोन से अवगत कराकर हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 633, 393 के साथ निजी वाहन मे मय विवेचना कीट के सूचना तस्दीक एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु ग्राम गनियारीपाली तरफ रवाना हुआ, रास्ते मे गनियारीपाली चौक में पंकज गुप्ता एवं गुषामणी प्रधान मिले जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही मे उपस्थित रहने एवं सहयोग करने हेतु धारा 160 जा. फौ. का नोटिस दिया उनके द्वारा साथ मे जाने हेतु सहमत होने बाद गवाहो को साथ मे लेकर मुखबीर के बताये सम्भावित स्थान पर गये जहां पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम कमलेश ऊर्फ कमलेश्वर बंछोर पिता जगतराम बंछोर उम्र 26 साल जाति घसिया साकिन दर्राभांठा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी होना बताया जो अपने पास मे एक प्लास्टिक थैला को छुपाकर रखा हुआ दिखाई दिया
जिसे उक्त प्लास्टिक थैला के संबंध मे पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगा, शराब रखने के संदेह होने पर उपस्थित पुलिस पार्टी, निजी वाहन, एवं गवाहो का उक्त व्यक्ति से तलाशी लिवाया गया जो किसी प्रकार का कोई आपत्ति जनक सामग्री नही होना बताया, बाद उक्त व्यक्ति से सहमति लेकर उसके कब्जे मे रखे हुए प्लास्टिक थैला की तलाशी लिया गया जिसके अंदर एक प्लास्टिक झिल्ली के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 13 लीटर मिला जिससे उक्त व्यक्ति का जामा तलाशी लिया गया, जामा तलाशी लेने पर पहने हुए कपडा के अलावा और कुछ नही मिलने से उक्त शराब को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध मे उक्त व्यक्ति को धारा 91 जा. फौ. का नोटिस देकर वैध कागजात/दस्तावेज पेश करने कहा गया जो कोई वैध कागजात/दस्तावेज नही होना बताया जिससे आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला के अंदर एक प्लास्टिक झिल्ली के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 13 लीटर कीमती 2600 रूपये मिलने से उक्त शराब को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी कमलेश ऊर्फ कमलेश्वर बंछोर पिता जगतराम बंछोर उम्र 26 साल जाति घसिया साकिन दर्राभांठा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) को आरोप बताकर आज दिनांक 19/03/2024 के 18:00 बजे को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनो को दिया गया तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समक्ष गवाहो के नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। रेड कार्यवाही में हमराह स्टाफ का सहयोग लिया गया।



