सरायपाली थाना : ग्राम बालसी के दो व्यक्ति देशी महुआ शराब लेकर जा रहे थे जिसे भंवरपुर रोड़ में पकड़े
थाना सरायपाली में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 19.03.2024 को अपराध विवेचना पर हमराह आर. 589 ,606 के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि दो व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर जरीकेन में हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब लेकर भंवरपुर रोड़ में जा रहे हैं कि सूचना पर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह रामेश्वर सिन्हा व लोकनाथ श्याम पान ठेला के पास मिलने पर गवाहों को नोटिस देकर साथ लेकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान पर गया जहां पर मुखबिर के बताये दो व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक झोले को एक एक तरफ से पकड़कर लेकर जा रहे थे जिसे रोककर पुछताछ करने पर झोला के अंदर दो जरिकेन में शराब होना बताने पर गवाहों के समक्ष दोनों संदेहियों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम सादराम रात्रे पिता जयलाल रात्रे उम्र 24 साल साकिन वार्ड नंबर 14 बालसी थाना सरायपाली तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप खुंटे पिता कार्तिकराम खुंटे उम्र 20 साल साकिन वार्ड नंबर 14 बालसी थाना सरायपाली जिला महासमुंद का निवासी होना बताये। जिन्हें पृथक पृथक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी एवं गवाहों का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया एवं दोनों संदेहियों से उनकी तलाशी लेने के संबंध में पृथक पृथक सहमति लेकर पंचनामा तैयार किया।
दोनों संदेहियों की तलाशी लेने पर दोनों संदेहियों के संयुक्त कब्जे ls एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर रखे दो नग पीले 5 – 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन जिसके एक जरकीन में 5 लीटर तथा दूसरे जरकीन में 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब मिलने पर बरामदगी पंचनामा तैयार किया। उक्त शराब रखने लाने ले जाने के संबंध में दोनों संदेहियों को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस पृथक पृथक दिया। जो कोई दस्तावेज नहीं होना बताने पर नोटिस में गवाहों से कोइ दस्तावेज नहीं होना लिखाकर संदेहियों से हस्ताक्षर कराया गया एवं आरोपियों के संयुक्त कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर रखे दो नग पीले 5 – 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन जिसके एक जरकीन में 5 लीटर तथा दूसरे जरकीन में 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपियों को आज दिनांक 19.03.24 के क्रमश: 17.50 ,18.00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट मौके पर किया।



