बागबाहरा : बाजार चौक बागबाहरा में एक व्यक्ति 40 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ाया थाना बागबाहरा में उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक20/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333, 658 मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 8938 के पेट्रोलिंग हेतु रवाना हुआ था। कि पेट्रोलिंग के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बाजार चौक के पास एक जुट बोरा में भरकर छिपाकर झिल्ली पैकेट में 05 – 05 लीटर क्षमता वाले में महुआ शराब भरकर रखा है ग्राहक तलाश रहा है जिसकी मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर एवं रास्ता में मिले गवाह हेमराह महानंद एवं चम्पत सिन्हा को मुखबिर सूचना पंचनामा से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित होने धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान बाजार चौक बागबाहरा पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति बोरा में भरकर सामान को छिपाकर रखे मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पुछने पर अपना नाम पिन्टू यादव निवासी फुलवारीपारा बागबाहरा का रहने वाला बताया। जिसे बोरा में भरे सामान के बारे में पुछने पर हिला हवाला जवाब देते हुए शराब होना बताये बाद आरोपी को उसके कब्जे से मिले जुट बोरा में भरे सामान के बारे में तलाशी लेने संबंध में सहमति प्राप्त किया। सहमति देने पर पहले मैं स्वयं व पुलिस स्टाफ, शासकीय वाहन एवं गवाहो की तलाशी पिन्टू यादव को दिया।
कोई संदेहास्पद वस्तु नही मिला बाद आरोपी के कब्जे वाले जुट बोरा में रखे सामान कि तलाशी लिया जिसमें 08 सफेद रंग की झिल्ल्ली में भरा 05 – 05 लीटर क्षमता वाले में शराब जैसे गंध वाला तरल पदार्थ भरे मिला जिसका गवाहों के समक्ष मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर बरामद किया गया और आरोपी के कब्जे 08 सफेद रंग की झिल्ल्ली में भरा 05 – 05 लीटर क्षमता वाले में शराब जैसे गंध वाला तरल पदार्थ को गवाहों से चखवा कर, सुंघवाकर पहचान कराया जो गवाहों द्वारा तीक्ष्ण गंध कड़वा स्वाद वाला हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब होना पहचान किये जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया। बाद आरोपी को उक्त शराब रखने के संबंध में वैद्य कागजात पेश करने का नोटिस दिया तब आरोपी द्वारा कोई कागजात नही होना लिखित में दिया। तब आरोपी के कब्जे से शराब को सीलबंद करने सील पंचनामा तैयार किया बाद आरोपी के कब्जे से एक जुट बोरा में भरा 08 पाउच सफेद रंग के झिल्ली में भरा प्रत्येक में 05 – 05 लीटर हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब जुमला शराब 40 लीटर कीमती 8000 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया एवं शीलबंद किया गया। आरोपी पिन्टू यादव पिता धर्मेन्द्र यादव उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड नं 13 फुलवारीपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरप्तारी का कारण बताकर दिनांक 20/03/2024 के 11:15 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया गया। एवं मौके में ही घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



