सरायपाली थाना : ग्राम बोंदा डीपापारा में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे बाडी में थैला में अवैध मदिरा शराब बिक्री वास्ते रखा था जिस पर हुई कार्यवाही
थाना सरायपाली में सहायक उपनिरीक्षक के अनुसार दिनांक 23.03.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बोंदा डीपापारा निवासी इन्द्रविजय चक्रधारी अपने घर के पीछे बाडी में थैला में अवैध मदिरा बिक्री वास्ते रखा है कि प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु आर0 693 रोशन सेठ को टाउन सरायपाली रवाना किया था जो कि कुछ देर बाद टाउन सरायपाली से केशव चौहान व मनोज यादव को अग्रसेन चौक के पास से समझा बुझाकर तलब कर थाना लाने पर थाना परिसर में दोनो गवाहो को अवैध शराब रेड कार्यवाही के समय उपस्थित रहने हेतु धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल किया बाद अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु टीम गठन कर हमराह आरक्षक 693 रोशन सेठ गवाह मनोज यादव, केशव चौहान के मय विवेचना कीट शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 0179 के स्टेशन से रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान इन्द्रविजय चक्रधारी के घर स्थित बाडी गया
संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही के समय उपस्थित गवाहो को एवं पुलिस स्टाफ का बारिकी से तलाशी करवाया गया किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु द्रव्य पदार्थ नहीं पाये जाने पर संदेही का सहमति प्राप्त कर गवाहो के समक्ष संदेही व संदेही के कब्जे में मिले थैला का तलाशी लिया तलाशी के दौरान संदेही के कब्जे वाले थैला से 10 पौवा देशी प्लेन व 09 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल शराब मिला जिसे विधिवत बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया मौके पर संदेही को बरामद मदिरा का कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया कागजात नहीं होना लिखकर दिये जाने पर आरोपी के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक के एक सफेद प्लास्टिक बोरी वाले थैला के अंदर बिक्री हेतु रखे 10 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180-180 ML भरी जुमला 1800 ML कीमती 800 रू0 व 09 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिस्की शराब 1620 ML कीमती 1080 जुमला शराब 3420 ML जुमला कीमती 1880 रूपये को जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 23.03.2024 के 13.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया अपराध जमानतीय होने से व सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका का लाभ लेते हुये रिहा किया आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी पर अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया।



