छत्तीसगढ़: सांसद पर FIR, अमित शाह पर ‘सिर काटने’ वाली आपत्तिजनक टिप्पणी

छत्तीसगढ़: सांसद पर FIR, अमित शाह पर ‘सिर काटने’ वाली आपत्तिजनक टिप्पणी

 

छत्तीसगढ़  की राजधानी रायपुर में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की और समाज में नफरत फैलाने का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार, मामला माना कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। शिकायत स्थानीय निवासी गोपाल सामंतो ने की, जिसमें कहा गया कि महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करती है और राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकती है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि सांसद द्वारा यह भड़काऊ बयान लोगों में आक्रोश भड़का सकता है, शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और समाज में वैमनस्य फैला सकता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में कहा था कि अमित शाह का “सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए,” जिसे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जा रहा है।

FIR में मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दो धाराओं के तहत दर्ज किया गया है:

धारा 196 (BNS): समाज में दुश्मनी फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ा प्रावधान।

धारा 197 (BNS): संवैधानिक प्राधिकार के खिलाफ टिप्पणी, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हानिकारक मानी जाती है।

पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। FIR में यह भी उल्लेख है कि कथित टिप्पणी से जनता में गुस्सा फैल सकता है और लोकतांत्रिक माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर गहन चर्चा हो रही है। कई लोग इसे भाषण की मर्यादा से बाहर मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखा जाना चाहिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी।

खुद को बताया इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी, रायपुर पुलिस को हुआ शक, चेक करने पर फर्जी निकला दावा

खुद को बताया इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी, रायपुर पुलिस को हुआ शक, चेक करने पर फर्जी निकला दावा

 

छत्तीसगढ़/राजधानी रायपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पहचान पत्र के जरिए खुद को इंटेलीजेंस ब्यूरो (I.B.) अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। जानकारी के अनुसार, थाना आमानाका पुलिस ने 31 अगस्त की रात चंदनडीह चौक नंदनवन जीई रोड के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से एक्टिवा (क्रमांक MP04YJ1386) चलाते हुए युवक को रोका गया। उसका नाम पूछने पर उसने खुद को विशाल कुमार (29 वर्ष), निवासी नर्मदापुरम रोड, भोपाल (म.प्र.) बताया। वर्तमान में वह टिकरापारा रायपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहा था।

पुलिस जब उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने लगी तो युवक ने अचानक अपने पास रखा एक आई.बी. अधिकारी का पहचान पत्र दिखाया और खुद को “सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी” बताकर कार्रवाई रोकने का दबाव बनाने लगा। पहचान पत्र पर भारत सरकार और गृह मंत्रालय का मोनोग्राम छपा हुआ था।

पुलिस को जब आई.डी. पर शंका हुई तो तत्काल उसकी तस्दीक की गई, जिसमें यह पूरी तरह फर्जी निकला। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से इस फर्जी पहचान पत्र का उपयोग कर लोगों को प्रभावित करने और रौब जमाने का काम कर रहा था।

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 286/25 धारा 319(2), 336(3), 340(2) BNS एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि राजधानी में चल रहे विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यह बड़ी सफलता मिली है। अब पुलिस आरोपी से यह पूछताछ कर रही है कि उसने यह फर्जी पहचान पत्र कहां से बनवाया और अब तक कितनों को धोखा दिया है।

सरायपाली/ सिंघोड़ा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़

सरायपाली/ सिंघोड़ा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़

 

सिंघोड़ा: Anti Narcotics Task Force और थाना सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 03 अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो उड़ीसा से राजस्थान की ओर अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जा रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,80,000 रुपये है। इसके साथ ही आरोपियों की लग्जरी XUV कार (RJ 25 UB 0012) और 04 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत क्रमशः 5,00,000 रुपये और 30,500 रुपये है। कुल जप्त संपत्ति का मूल्य 7,10,500 रुपये आंका गया है।

मुखबीर से सूचना मिलने पर Anti Narcotics Task Force और थाना सिंघोड़ा पुलिस की टीम ने NH-53 रोड, सिल्की ढाबा, ग्राम गनियारीपाली पर नाकाबंदी की। पूछताछ में आरोपियों ने वाहन के पीछे डिक्की में प्लास्टिक बोरी में गांजा रखने की बात स्वीकार की और बताया कि यह गांजा फुलवानी, उड़ीसा से बारा, राजस्थान ले जाया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

1. दीपक शर्मा, पिता ब्रजमोहन शर्मा, उम्र 39 वर्ष, नारेडा, जिला बारा, राजस्थान।

2. सुरेंद्र कुमार, पिता देवलाल, उम्र 34 वर्ष, वार्ड नंबर 09, आमापुरा, जिला बारा, राजस्थान।

3. महावीर सेन, पिता सत्यानारायण सेन, उम्र 35 वर्ष, कुंज बिहार कॉलोनी, बारा, राजस्थान।

थाना सिंघोड़ा पुलिस और Anti Narcotics Task Force की टीम ने धारा 20(b) NDPS Act के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई न केवल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि सोर्स प्वाइंट और डेस्टिनेशन प्वाइंट की प्रभावी जांच और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का भी उदाहरण है।

Anti Narcotics Task Force ने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी को रोका जा सके।

CG Crime: सुधार गृह के रौशनदान को तोड़ कर भागे चार बाल अपराधी, दो दिन पहले ही नए भवन में किया था शिफ्ट

CG Crime: सुधार गृह के रौशनदान को तोड़ कर भागे चार बाल अपराधी, दो दिन पहले ही नए भवन में किया था शिफ्ट

 

छत्तीसगढ़ कोरबा नए भवन में शिफ्ट होने के बाद ही बाल सुधार गृह से चार बाल अपराधी बाथरूम का रौशनदान तोड़ कर फरार हो गए। सभी किशोर जांजगीर जिले के रहने वाले बताए जाए रहे हैं, जिन्हें चोरी जैसे मामले में पक़ड़ कर बाल सुधार गृह भेजा गया। जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। कुछ माह पूर्व भी दो बाल अपराधी फरार हो गए थे।

सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही उजागार

नवनिर्मित बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। यह घटना इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि यह नए भवन में शिफ्टिंग के महज दो दिन बाद ही हुई है। इससे पहले बालको में शिफ्ट किए गए भवन में भी शिफ्टिंग की रात ही दो बाल अपराधी फरार हो गए थे। बाल सुधार गृह के अंदर बैठकर टीवी देख रहे बच्चों और जांजगीर के एक किशोर का वीडियो गाने के साथ इंस्टाग्राम में वायरल हुआ था।

इस मामले की प्रारंभिक जांच के बाद महिला कर्मी को जिला बाल संरक्षण इकाई में अटैच कर दिया गया है। इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था क़ड़ी नहीं की गई और शातिर चार बाल अपराधी भागने में सफल हो गए। मामले की सूचना सीएसईबी पुलिस चौकी को दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही फरार सभी बाल अपराधी को पकड़ लिया जाएगा।

भवन के जीर्णोद्धार चलते हुआ था शिफ्ट

यहां बताना होगा कि बाल सुधार (संप्रेक्षण) गृह का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया जाता है। कुछ माह पूर्व ही रिस्दी में किराए के भवन में संचालित बाल सुधार गृह में भारी अव्यवस्था देखने के बाद बाल आयोग की अध्यक्ष डा वर्णिका शर्मा ने विभाग को कड़ा पत्र लिखकर गृह को जल्द कहीं और शिफ्ट करने को कहा था। तब बालको थाना में बने भवन में बाल सुधार गृह को स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने मामला गंभीरता से लेते हुए जर्जर भवन को दुरूस्त करने कहा था।

महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भवन का जीर्णोद्धार करा बच्चों को यहां शिफ्ट किया गया। इस नए भवन में शिफ्ट होने के दूसरे दिन अधीक्षक दुर्गेश्वरी पांडे छुट्टी पर चली गईं। उन्होंने कहा कि उनके मामा का निधन हो गया था, इसलिए बिलासपुर गई थीं। यहां सुरक्षा के लिए तीन शिफ्ट में सिर्फ तीन गार्ड तैनात हैं, जो इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे।

बता दें कि दो दिन पूर्व भवन की शिफ्टिंग के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत ने स्वयं सारा इंतजाम कराया। स्वाभाविक है कि इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश और महिला एवं बाल विकास अधिकारी गजेंद्र सिंह ने भी इस भवन का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी अवलोकन किया होगा। मगर इन्हें यहां की खामियां नजर नहीं आई। बहरहाल, मामले में पुलिस ने भागे बाल अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।

CG News: क्लास में बातचीत करने पर तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई, सहायक शिक्षिका निलंबित

CG News: क्लास में बातचीत करने पर तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई, सहायक शिक्षिका निलंबित

 

छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लाऊ के धमधमियापारा प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका द्वारा तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई में एक विशेष संरक्षित कोरवा जनजाति की छात्रा के घुटने में सूजन आ गई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी डाक्टर डीएन मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा सहित तीन बच्चियों को सहायक शिक्षिका एलबी ज्योति तिर्की ने केवल आपस में बातचीत करने पर लकड़ी के डंडे से पीटा। पिटाई से एक कोरवा जनजाति की छात्रा (आयु 11 वर्ष) के घुटने और पैर में सूजन आ गई।

बुरी तरह घबराई बच्ची

उस समय विद्यालय के प्रधानपाठक रामराज यादव बैठक में गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने छात्रा को रोते हुए देखा। पैरों में सूजन देखकर वे तुरंत उसे लेकर राजपुर अस्पताल पहुंचे और प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद छात्रा को घर भेज दिया गया। पिटाई की घटना के बाद छात्रा ने स्कूल जाने से इंकार कर दिया है। छात्रा के पिता कोईराम ने कहा कि “हम बेटी को पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजते हैं, पिटाई खाने के लिए नहीं। इस घटना से बच्ची बुरी तरह घबरा गई है।”

शिक्षिका को किया निलंबित

घटना की जानकारी मिलने पर राजपुर खंड शिक्षा अधिकारी आदित्य पाटनवार ने जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षिका ज्योति तिर्की को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शंकरगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

CG News: शादी के बाद दहेज के लिए पत्नी संग गाली-गलौज और मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG News: शादी के बाद दहेज के लिए पत्नी संग गाली-गलौज और मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

छत्तीसगढ़/अकलतरा दहेज की मांग करते हुए अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अकलतरा थाना का है। पुलिस के अनुसार  बंधुवा पारा ग्राम कौड़िया थाना सीपत जिला बिलासपुर निवासी समारू केंवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की का विवाह वर्ष 2024 में चंगोरी निवासी सुशील केंवट 22 वर्ष के साथ हुआ था।

आए दिन गाली-गलौज करता था पति

शादी में दहेज नहीं दिए कहकर लड़की को उसका पति सुशील केंवट आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता था जिसकी जानकारी लड़की द्वारा स्वजन को दी गई थी। 12 अगस्त को सुशील केवट अपनी पत्नी से वाद विवाद कर मारपीट किया एवं शरीर को आग से अलग-अलग स्थान को जला दिया था।

आरोपी से की गई पूछताछ

समारू केंवट की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में धारा 296,115(2),118(2),85 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर आरोपित सुशील केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

बसना ग्राम छोटेपटनी में महिला से ससुर ने की मारपीट, जान से मारने की दी धमकी रिपोर्ट दर्ज 

बसना ग्राम छोटेपटनी में महिला से ससुर ने की मारपीट, जान से मारने की दी धमकी रिपोर्ट दर्ज

बसना/ग्राम छोटेपटनी की रहने वाली एक गृहणी ने मंगलवार को बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके ससुर देवराम निषाद ने उन्हें घर में मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने बताया कि 31 अगस्त 2025 को उनके पति काम से बाहर गए हुए थे। घर में वे, उनका बेटा प्रकाश और ससुर मौजूद थे। करीब 12 बजे घरेलू विवाद के दौरान ससुर ने महिला को गालियाँ दी और हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर उनके बाएं हाथ की कलाई, बाएं घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारपीट की।

महिला ने किसी तरह अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकलकर अपने पिता तेजराम निषाद, चाचा पुष्टम निषाद और मसत राम मांझी को घटना की जानकारी दी। उनके आने पर भी ससुर ने उनके पिता और चाचा से विवाद किया।

गांव के नरेन्द्र निषाद और जितेश निषाद ने भी इस झगड़े को देखा और सुना।

पीड़िता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बसना थाना ने मामला 115(2)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS के तहत दर्ज किया है।

महासमुंद में घरेलू झगड़े में महिला पर ससुर ने की मारपीट, जान से मारने की धमकी

महासमुंद में घरेलू झगड़े में महिला पर ससुर ने की मारपीट, जान से मारने की धमकी

 

महासमुंद जिले के ग्राम छोटेपटनी में 31 अगस्त 2025 को घरेलू विवाद के दौरान एक महिला पर उसके ससुर ने जानलेवा हमला किया। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 31/08/2025 को उसके पति काम से बाहर गए थे। घर पर वह स्वयं, उसका बेटा प्रकाश एवं ससुर देवराम निषाद मौजूद थे।

पीड़िता के अनुसार, लगभग दोपहर 12 बजे घरेलू बात को लेकर ससुर ने उसे गाली-गलौज करते हुए लकड़ी के डंडे से उसके बाएँ हाथ की कलाई, बाएँ पैर के घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

डर के मारे महिला अपने बेटे को लेकर घर से बाहर भागी और अपने पिता तेजराम निषाद, चाचा पुष्टम निषाद एवं मसत राम मांझी को घटना की सूचना दी। जब उनके पिता और चाचा घटनास्थल पर पहुंचे तो ससुर ने उनके साथ भी वाद-विवाद किया। इस घटना के साक्षी गांव के नरेन्द्र निषाद और जितेश निषाद भी रहे।

पीड़िता ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 115(2)-BNS, 296-BNS और 351(2)-BNS के तहत कार्रवाई करने की पुष्टि की।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महासमुंद में विवाद के दौरान मारपीट और धमकी देने का मामला

महासमुंद में विवाद के दौरान मारपीट और धमकी देने का मामला

 

महासमुंद/थाना व जिला महासमुंद के वार्ड नंबर 22, सुभाष नगर निवासी और जय हनुमान एग्रोसीड्स प्रा.लि. में क्वालिटी इंचार्ज के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति ने पुलिस में मारपीट और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 31 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 12 बजे वह ग्राम पचरी निवासी हिरमदास महिलांग को उनके नाती के साथ अपने ईको वाहन में ग्राम पचरी से ग्राम हरनादादर छोड़ने गया था। बाद में हिरमदास महिलांग को ग्राम हरनादादर से वापस ग्राम पचरी लाने आया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, दोपहर करीब 02.50 बजे हिरमदास महिलांग के बेटे आत्माराम महिलांग, थलेश महिलांग और भोजराज महिलांग ने बिना बताए अपने पिता को घर से कहीं चले जाने का झूठा आरोप लगाते हुए विवाद शुरू किया। बीच-बचाव करने पर इन तीनों ने उसे और उसके परिवार को गाली-गलौच की और हाथापाई की। इस दौरान आत्माराम महिलांग ने अपने हाथ में पहना कड़ा उसके सिर पर मारकर धमकी दी कि अगर घर के आस-पास दिखा तो जान से मार देंगे।

मारपीट के दौरान शिकायतकर्ता के सिर से खून बहा और पीठ में चोट लगी। घटना के समय गोसाई दास रात्रे और रामेश्वर रात्रे ने यह दृश्य देखा और बीच-बचाव किया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस में 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS और 351(2)-BNS धाराओं के तहत कार्यवाही की मांग की है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

महासमुंद/सांकरा में अवैध शराब पर कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद/सांकरा में अवैध शराब पर कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

 

महासमुंद/थाना सांकरा पुलिस ने अवैध शराब पिलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 अगस्त 2025 को प्रधान आरक्षक सांकरा हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 476, 603 के साथ टाउन पेट्रोलिंग पर निकले थे। इस दौरान परसवानी चौक, सांकरा के पास मुखबिर से सूचना मिली कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक व्यक्ति ठेले में आम लोगों को शराब पिलाने की व्यवस्था कर रहा है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब पी रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गए, जबकि शराब पिलाने वाला युवक जाकिर खान पिता रसीद खान (उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड 17, सांकरा) को पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से 05 नग खाली झिल्ली (महुआ शराब की गंधयुक्त), 04 नग डिस्पोजल गिलास एवं 03 नग पानी पाउच की झिल्ली जब्त की गई।

पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसका कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाये जाने से मामला दर्ज किया गया। आरोपी को सक्षम जमानतदार पेश करने पर मुचलका जमानत पर रिहा किया गया।

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।