पिथौरा थाना : जमीन बंटवारा के संबंध में गंदी गाली गलौच और बांस का डंडा से मार पीट पर मामला दर्ज
मैं जसविंदर सिंह अजमानी वार्ड क्रमांक 14 बागडपारा पिथौरा में रहता हू पिथौरा में ट्रैक्टर्स पार्टस का दुकान है कि दिनांक 20.03.24 के रात्रि 09 बजे पुराना कन्या शाला पिथौरा के पास एटीएम में पैसा निकालने के लिये गया था एटीएम से पैसा निकालकर जब बाहर निकला तब गुरमीत सिंह छाबडा अपने दुकान के बाहर था और मेरे से जमीन बंटवारा के संबंध में बातचीत करने लगा उसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा उसी समय उसकी मां हरवंश कौर छाबडा मेरे से बातचीत करने लगी तब गुरमीत सिंह छाबडा अपने दुकान के अंदर जाकर सामान निकालने वाला कील लगा हुआ बांस का डंडा लेकर आया और मुझे गंदी गंदी गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मेरे को दोनो हाथ में, सीना में बांये कंधा के पास, पीठ में, बांये हाथ के पंजा में मारपीट किया है लडाई झगडा होते समय कई व्यक्ति वही पर थे अंधेरे होने के कारण जिन्हें मैं नही पहचानता घटना का रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाये रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है।
पिथौरा थाना : जमीन बंटवारा के संबंध में गंदी गाली गलौच और बांस का डंडा से मार पीट पर मामला दर्ज
पिथौरा थाना : ग्राम नयापारा कला में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा था कि सूचना पर हुई कार्यवाही
पिथौरा थाना : ग्राम नयापारा कला में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा था कि सूचना पर हुई कार्यवाही थाना पिथौरा में सउनि के अनुसार दिनांक 21.03.2024 को हमराह आरक्षक 394, 529 के अलग अलग मोटर सायकल में अवैध शराब सूचना पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नयापारा कला में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह नरेश यादव, मोहन वासुदेव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम नयापाराकला मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम नंदकुमार यादव पिता भोलाराम यादव उम्र 55 साल साकिन नयापारा कला थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया तथा अपने पास एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 03 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब एवं बिक्री रकम 200 रूपये रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 03 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 600/- रूपये एवं बिक्री रकम 200 रूपये जुमला रकम 800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 21.03.2024 के 18.10 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।
महासमुंद थाना : ग्राम खैरा संजय कानन गार्डन के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते एक व्यक्ति पकड़ाया
महासमुंद थाना : ग्राम खैरा संजय कानन गार्डन के पास लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते एक व्यक्ति पकड़ाया थाना महासमुंद में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 21.03.24 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 412, 467 के स्वयं के मोटर सायकल से महासमुन्द शहर, खैरा, लभरा खुर्द, मोंगरा की ओर जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति संजय कानन गार्डन के पास ग्राम खैरा में अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक पर गवाह 01. आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 32 वर्ष साकिन नयापारा महासमुन्द 02. राहुल ताण्डी पिता गोकुल ताण्डी उम्र 35 वर्ष साकिन खैरा थाना व जिला महासमुन्द को सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर घटना स्थल संजय कानन गार्डन के पास ग्राम खैरा गये जहां पर बजरंग बंजारे लोगों को शराब पीने पिलाने के लिए डिस्पोजल गिलास की सुविधा प्रदान कर रहा था, शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये पूछताछ पर आरोपी अपना पूरा नाम बजरंग बंजारे पिता कार्तिकराम बंजारे उम्र 40 साल साकिन वार्डनं 10 खैराभांठा महासमुंद थाना व जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जा से एक पौवा वाली देशी प्लेन शीशी में 80 ML शराब भरी हुई किमती 40 रूपये एवं दो नग डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को गवाह आशीष साहू एवं राहुल ताण्डी के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी बजरंग बंजारे पिता कार्तिकराम बंजारे उम्र 40 साल साकिन वार्डनं 10 खैराभांठा महासमुंद थाना व जिला महासमुन्द का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 21.03.24 के 19.10 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं आरोपी के द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, बाद जप्ती शराब को लेकर थाना आया धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
महासमुंद थाना : ग्राम खैरा में अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते एक व्यक्ति पकड़ाया
महासमुंद थाना : ग्राम खैरा में अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते एक व्यक्ति पकड़ाया। थाना महासमुंद में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 21.03.24 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 412, 467 के स्वयं के मोटर सायकल से महासमुन्द शहर, खैरा, लभरा खुर्द, मोंगरा की ओर जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति डी0के0 चंद्राकर दुकान के पीछे ग्राम खैरा में अवैध रूप से लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक पर गवाह 01. आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 32 वर्ष साकिन नयापारा महासमुन्द 02. राहुल ताण्डी पिता गोकुल ताण्डी उम्र 35 वर्ष साकिन खैरा थाना व जिला महासमुन्द को सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर घटना स्थल डी0के0 चंद्राकर दुकान के पीछे ग्राम खैरा गये जहां पर जीवन कुमार साहू लोगों को शराब पीने पिलाने के लिए डिस्पोजल गिलास की सुविधा प्रदान कर रहा था,
शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये पूछताछ पर आरोपी अपना पूरा नाम जीवन कुमार साहू पिता स्व0 संतोष कुमार साहू उम्र 40 साल साकिन गुडरूपारा महासमुंद थाना व जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया। आरोपी के कब्जा से एक पौवा वाली देशी प्लेन शीशी में 80 ML शराब भरी हुई किमती 40 रूपये एवं दो नग डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को गवाह आशीष साहू एवं राहुल ताण्डी के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी जीवन कुमार साहू पिता स्व0 संतोष कुमार साहू उम्र 40 साल साकिन गुडरूपारा महासमुंद थाना व जिला महासमुन्द का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 21.03.24 के 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं आरोपी के द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, बाद जप्ती शराब को लेकर थाना आया धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
बागबाहरा थाना : NH 353 मेन रोड स्टेशन चौक में एक व्यक्ति को उसके पान ठेला में सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़े
बागबाहरा थाना : NH 353 मेन रोड स्टेशन चौक में एक व्यक्ति को उसके पान ठेला में सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़े थाना बागबाहरा में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक21/03/2024को हमराह आरक्षक 333 ,658 के जुर्म जरायम पतासाजी हेतु टाउन रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि NH 353 मेन रोड स्टेशन चौक में प्रशांत पटनायक नामक व्यक्ति अपने पान ठेला में आने जाने लोगो को रूपये पैसों का दांव लगवाकर विशेष अंक आने पर इनाम मिलने का झांसा देकर सट्टा पट्टी लिख रहा है कि सूचना पर मुचबीर पंचनामा तैयार कर तस्दीक हेतु आने जाने गवाह हेमराज महानंद एवं चम्पत सिन्हा को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंच कर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को उसके पान ठेला में सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़े जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रशांत पटनायक पिता स्व प्रफुल्ल चंद पटनायक उम्र 42 वर्ष साकिन वार्ड नं 04 थानापारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का निवासी होना बताया। जिसे गवाहो एवं पुलिस व मो0सा0 की तलाशी देकर संदेही से तलाशी की सहमति लेकर उसकी तलाशी लिए
तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01. पान पराग पान मशाला वाली खाली पुठ्ठा में लिखा 03 नग सट्टा पट्टी एवं 01 नग कोरा कागज में लिखा सट्टा पट्टी जिस पर विभिन्न अंको के सामने रूपये पैसो का दांव लिखा हुआ है ,03. नगदी रकम 3580 रूपये ,04. एक नग काले रंग डाट पेन जिसमें पेंटोनिक लिखा हुआ है ,04. एक नग वीवो कंपंनी का मोबाईल 1938 जिसका IMEI NO. 867663047180457 एवं 867663047180440 जिसके मोबाईल के व्हाटस् अप में नाम सहित अंको आंकड़ो के सामने रूपये का दांव लगा सट्टा पट्टी कीमती 10000 रूपये जुमला कीमती 13580 रूपये मिला जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया बाद संदेही को सट्टा पट्टी लिखने के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया तब आरोपी के कब्जे से मिले उपरोक्त मशरूका को गवाह हेमराज महानंद एवं चम्पत सिन्हा के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 6 (क) जुआ एक्ट का पाये जाने से आरोपी को विधिवत दिनांक 21.03.2024 के 16.45 बजे गिरफ्तार किया जाकर गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया। मौके पर संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर जप्तशुदा मशरूका एवं गिरप्तारशुदा आरोपी को साथ लेकर हमराह स्टाफ के थाना वापस आया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बसना थाना: ग्राम गदहभांठा में अश्लील गाली गलौच कर स्टील के बाल्टी से मरने से सिर मे चोट लगने पर मामला दर्ज
बसना थाना: ग्राम गदहभांठा में अश्लील गाली गलौच कर स्टील के बाल्टी से मरने से सिर मे चोट लगने पर मामला दर्ज मैं यादबाई साव ग्राम गदहभांठा में रहती हूं गृहणी हूं कि दिनांक 20.03.2024 को सुबह 09.00 बजे मेरे पुत्री भवानी साव उम्र 02 वर्ष ने मेरी जेठ कमल साव के घर के सामने शौच कर दिया था इस बात को लेकर मेरे जेठ कमल साव व मेरी जेठानी मेरी जेठानी जमुना बाई साव ने घर के सामने गंदा कर दिये हो कहकर मुझसे वाद विवाद गाली गलौच करने लगे तब मैंने गाली गलौच करने से मना किया तो मेरी जेठानी ने मुझसे पुन: अश्लील गाली गलौच कर आंगन में रखे स्टील के बाल्टी को उठाकर मेरे सिर में मार दिया जिससे मेरे सिर में चोट आई है । लडाई झगडा व मारपीट करने के संबंध में मेरे पति सुनील साव एवं मेरे मामा शिव दयाल साहू को बताई हूं उसके बाद थाना में रिपोर्ट कराने आई हूं। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही चाहती हूं l धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC पर मामला दर्ज किया गया।
बसना थाना : ग्राम पौंसरा में अपने पान ठेला NH 53 पर शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे
बसना थाना : ग्राम पौंसरा में अपने पान ठेला NH 53 पर शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे। थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 21/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 599 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर टाउन / देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम पौंसरा में पौसन प्रधान नामक व्यक्ति अपने पान ठेला NH 53 ग्राम पौंसरा में आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह नरेश कुमार ओगरे एवं योगेश सेन को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पिने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पौसन प्रधान पिता आनंद प्रधान उम्र 34 साल साकिन पौंसरा थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पिलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 21/03/2024 के 13-30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । अरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया
बसना थाना : ग्राम अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे बिक्री हेतु रखा देशी और विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
बसना थाना : ग्राम अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे बिक्री हेतु रखा देशी और विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बसना में 0प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 21/03/2024 को हमराह स्टाफ आर. 661,442 के जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर मय विवेचना कीट के टाऊन, देहात पर निजी वाहन मोटर सायकल से रवाना हुआ था कि, जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अरेकेल में कन्हैया चौहान नामक व्यक्ति अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे ग्राम अरेकेल अवैध रूप से बिक्री वास्ते शराब रखा है जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह हेमसागर चौहान व धनेश दास को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे ग्राम अरेकेल के पास पहुंचकर तलब किये
जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम कन्हैया चौहान पिता बैगा चौहान उम्र 55 साल साकिन अरेकेल थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किये व संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही का तलाशी लिया गया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला के अंदर 17 नग गोल्डन गोवा डिलक्स विस्की 180 एम.एल वाली जुमला 3060 एम.एल कीमती 2040 रूपये, एवं 03 नग देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एम.एल. जुमला 540 एम.एल. कीमती 240 रूपये कुल जुमला 3600 एम.एल. कीमती 2280 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर उक्त अंग्रेजी गोवा शराब व देशी प्लेन शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया है। उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 21/03/2024 के 17-10 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी कायम किया गया।
बसना थाना : ग्राम खुर्सीपहार में एक व्यक्ति अपने किराना दुकान के सामने गली में आम लोगों को शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते पकडे
बसना थाना : ग्राम खुर्सीपहार में एक व्यक्ति अपने किराना दुकान के सामने गली में आम लोगों को शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते पकडे
थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 21/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 685, 649 महिला आरक्षक 444 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर टाउन / देहात रवाना हुआ था कि मुखबीर के जरिये सूचना मिला की ग्राम खुर्सीपहार में नरेश मांझी नामक व्यक्ति अपने किराना दुकान के सामने गली में आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह खेमराज महंती एवं रंजन सागर को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पिने वाले पुलिस को देखकर भाग गये
शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम नरेश मांझी पिता स्व0 जोगसिंह मांझी उम्र 41 साल निवासी खुर्सीपहार, थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पिलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 21/03/2024 के 18-00 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । अरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
बसना थाना : ग्राम भठोरी में शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे। जिस पर हुई कार्यवाही
बसना थाना : ग्राम भठोरी में शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे। जिस पर हुई कार्यवाही
थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 21/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 442 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर टाउन / देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम भठोरी में लक्ष्मीप्रसाद पटेल नामक व्यक्ति अपने घर के सामने गली में आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह दीपक पटेल एवं रंजन सागर को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पिने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पिने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम लक्ष्मी प्रसाद पटेल पिता स्व0 परमानंद पटेल उम्र 55 वर्ष साकिन भठोरी, थाना बसना, जिला महासमुंद का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पिलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 21/03/2024 के 19-40 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । अरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
