Mahasamund बिना अनुमति व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Mahasamund बिना अनुमति व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

महासमुंद 16 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता महासमुंद जिला अंतर्गत चारों विधानसभा क्षेत्रों 39-सरायपाली, 40-बसना, 41-खल्लारी, 42-महासमुंद में प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु कार्यों का सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जावे तथा कोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति व स्वीकृति के अवकाश पर मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना में उन्हें उपस्थित होना होगा। निर्देश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

महासमुंद -: बाईक कार से बजरंग दल दौड़ाते रहे,तस्कर के ट्रक पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चलती रही ट्रक ना डर ना भय ज़ब रेलवे के पास जाम लगा और ट्रक से त्रिपाल हटा तो दिल दहल देने वाला मंजर आया सामने पुलिस ने की एफआईआर 

महासमुंद -: बाईक कार से बजरंग दल दौड़ाते रहे,तस्कर के ट्रक पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चलती रही ट्रक ना डर ना भय ज़ब रेलवे के पास जाम लगा और ट्रक से त्रिपाल हटा तो दिल दहल देने वाला मंजर आया सामने पुलिस ने की एफआईआर 

महासमुंद जिले के बाग़बाहरा थाना मे मवेसियो के अवैध तसकरी के मामले मे एफ आई दर्ज हुवा है बजरंग दल के सदस्यों क़ा कार्य वाके मे काबिले तारीफ़ है सोशल मिडिया मे बजरंग दल द्वारा डाले गए वीडियो से देखने से पता चलता है की कैसे एक ट्रक मे मवेसियो को भरकर ठूस ठूसकर देखने से आपको दिल दहल जाएगा कई मवेसियो के तो सींग काट दिए गए थे   

बजरंग दल द्वारा अन्य जिले से एक ट्रक को पीछे कर रोकने का प्रयास कर रहे थे बजरंग दल को आशंका था की कुछ मवेसियो को कत्ल खाना भेजा जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ता मवेसी से भरी ट्रक को रोकने का प्रयास करते रहे लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नही इसी भाग दौड़ मे ट्रक का आगे क़ा दोनों पहिया पंचर होकर घसीटने लगा फिर भी ट्रक चालक नही रुका कई किलोमीटर तक पीछा करने पर रेलवे जाम के पास ट्रक रुका और त्सकरो को पकड़ा गया और पुलिस को सुचना देकर सुपुर्द किया गया है

 

बागबाहरा थाना : छ.ग. से उडिसा कत्लखाना ले जाते 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा, पडवा के साथ पिथौरा चौक बागबाहरा में पकड़ाया  थाना बागबाहरा में सहायक उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक 14/03/2024 के सुबह 05:00 बजे गौ-सेवा समिति बागबाहरा के द्वारा मौखिक सूचना प्राप्त हुआ कि एक छ: चक्का वाली आयशर ट्रक अशोक लिलेण्ड कम्पनी  का क्रमांक CG 07 CH 0725 में मवेशी भरकर तेन्दूकोना की ओर से पिथौरा चौक बागबाहरा की ओर आ रही है मुखबिर सूचना दर्ज कर हमराह सउनि जनकलाल पटेल आर333, 658, 301 को लेकर मय शासकीय वाहन क्रमांक   CG 03 8938 मय चालक आरक्षक 192 विरेन्द्र तिवारी को लेकर मुखबिर के बताये स्थान के लिए रवाना हुआ पिथौरा चौक बागबाहरा पहुंचा उसी समय दो व्यक्ति मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर सुरेन्द्र कुमार ताण्डी पिता राधेश्याम ताण्डी उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड नं 08 कर्रापारा बागबाहरा, रोहित महानंद पिता हेमलाल महानंद उम्र 34  वर्ष साकिन वार्ड नं 08 कर्रापारा बागबाहरा का रहने वाला बताया जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित रहने धारा 160 जा.फौ. की नोटिस तामिल किया उसी समय तेन्दूकोना की ओर से वाहन क्रमांक CG 07 CH 0725 आया जिसमें तिरपाल बंधी हुई थी जिन्हें घेराबंदी कर रोकवाया उसी समय चालक एवं एक अन्य व्यक्ति मौका का फायदा उठा कर भाग गया।

जिसका पीछा किया गया नही मिला। वाहन में सवार एक व्यक्ति मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर अपना नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी पिता मो. निसा कुरैशी उम्र 34 वर्ष साकिन बनत थाना श्यामली जिला श्यामली उत्तरप्रदेश का रहने वाला बताया। तब वाहन में सवार व्यक्तियों के बारे में पुछने पर चालक का नाम बंटी और वाहन में एक अन्य सवार व्यक्ति का नाम साजिद होना बताया जिसे भागना बताया। वाहन में भरे सामान के बारे में पुछने पर 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा,   पडवा होना बताया। जिन्हें छ.ग. से उडिसा कत्लखाना ले जाना बताया। वाहन के तिरपाल हटा कर चेक 

 करने पर 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा, पडवा को ठुस- ठुस कर क्रुरूतापूर्वक भरी हुई थी। जिसमें दस रास भैंसा काला सिंग मुर्रा, पुंछ लम्बा काला , एक भैंसा चंदवा उम्र करीबन 07, 08 वर्ष सभी जवान, नौ रास भैंसी काली सिंग मुर्री पुंछ लम्बा काला उम्र करीबन 07, 08 वर्ष सभी जवान , दो रास पडवा एक रास पडवा का पुंछ कटा हुआ सिंग छोट-छोटे उम्र करीबन 02, 03 वर्ष जुमला कीमती 5,00000 रूपये मिला। जिन्हें मौके पर बरामद कर आरोपी को परिवहन करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश करने धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया आरोपी के द्वारा कोई दस्तावेज नही होना बताये।

तब मौके पर गवाहों के समक्ष 21 रास मवेशी भैंस- भैंसी, पडवा कीमती 5,00000 रूपये एवं एक परिवहन की छ: चक्का वाली आयशर ट्रक अशोक लिलेण्ड कम्पनी का क्रमांक CG 07 CH 0725 पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने की चक्का में दोनों टायर टीव नही है डिस्क लगा है कीमती 1000000 रूपये कुल जुमला कीमती 15,00000 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के द्वारा वाहन क्रमांक CG 07 CH 0725 में 21 रास मवेशी भैंस- भैंसी, पडवा को ठुस- ठुस क्रुरूतापूर्वक कत्ल खाना ले जाने के प्रयोजन से परिवहन करना जो आरोपियों का कृत्य छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004की धारा 4, 6, 10, पशु क्रुरूता निवारण अधिनियम 1960 की धारा धारा 11(1)(घ),11 (1) (ड) मोटर अधिनियम की धारा 66/192 का पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 14/03/2024 के 06:20 बजे गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाइल फोन से आरोपी की पत्नी को दिया और मौके पर देहाती नालसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बागबाहरा थाना : ग्राम जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास एक व्यक्ति महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बागबाहरा थाना : ग्राम जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास एक व्यक्ति महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 14/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के मय शासकीय वाहन मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास अवैध शराब बिक्री वास्ते रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ ग्राम खैराडेरा चौक के पास मिले गवाह हेमराज महानंद एवं ओमप्रकाश पाड़े को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने साथ चलने हेतु दोनो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल बाद मुखबिर के बताये स्थान पर पहूंचे जहां एक व्यक्ति अपने पास में दो पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन एवं एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला लेकर खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम माधव सिंह पिता स्व हरिशंकर पाण्डे उम्र 32 वर्ष साकिन दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।

मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस स्टाफ, गवाहो एवं शासकीय वाहन की तलाशी देकर संदेही का सहमति लेकर उसके कब्जे में रखें दो पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन एवं झोला को चेक करने पर 01. एक पीले रंग की 05लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 04 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 800 रूपये, 02. एक पीले रंग की 05लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 02 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 400 रूपये , 03. एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 10 पौवा जम्मू व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180 -180 एमएल भरा जुमला 1.800 लीटर कीमती 1200 रूपये कुल जुमला शराब 7.800 लीटर जुमला कीमती 2400 रूपये रखें मिला उक्त शराब को संदेही के कब्जे से बरामद कर आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया। आरोपी के कब्जे से उपरोक्त जुमला अवैध शराब 7.800 लीटर जुमला कीमती 2400 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 14/03/2024 के समय सदर में गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

बागबाहरा थाना : बोकरामुड़ा एक व्यक्ति ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पुलिस की कार्यवाही

बागबाहरा थाना : बोकरामुड़ा एक व्यक्ति ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पुलिस की कार्यवाही  थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 14/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के साथ स्वयं के मोटर सायकल से अपराध विवेचना जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पीने पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही पर रवाना हुआ। मुखबिर के बताये स्थान में पहुंच कर घेराबंदी किया। शराब पीने वाले पुलिस को देख कर भाग गये, जहां पर एक व्यक्ति मिला जो लोगो को शराब पीने- पिलाने की संसाधन उपलब्ध कराते रंगे हाथ पकडा गया,

जिन्हें हिरासत में लेकर नाम पता पुछने पर अपना नाम संतराम यादव पिता मंशाराम यादव उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड नं 02 मिर्धा पारा बोकरामुड़ा खुर्द जिला महासमुंद का रहने वाला बताते हुये लोगों को शराब नही बेचना केवल पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से दो नग देशी प्लेन शराब की पौवा वाली खाली शीशी जिसमें देशी शराब की गंध आ रही है दो नग डिस्पोजल गिलास जिसमें देशी शराब की गंध आ रही है को आरोपी द्वारा पेश करने पर समक्ष गवाहन हेमराज महानंद एवं निखिल सोनवानी के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

बागबाहरा थाना : वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा में गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज

बागबाहरा थाना : वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा में गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं ललिता चंद्राकर वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा की रहने वाली हूं। घरेलु काम काज करती हूं। मेरे घर से लगा विनय यादव , विक्की यादव का छानी वाला घर है दिनांक 12/03/2024 के सुबह करीबन 06.30 बजे मैं और मेरे पति अनिल चंद्राकर दिवाल खडा करने के लिए उनके घर खपरा छानी को हटा रहे थे उसी समय विनय यादव एवं विक्की यादव हमारे घर के छानी खपरा को क्यों हटा रहे हो कहकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते हुए विनय यादव के द्वारा पास में रखे लोहे की राड से मेरे सिर में मारा जिससे सिर में चोट लग कर खून बह रही थी। घटना को अंकित सिन्हा एवं केजा बाई यादव बीच बचाव किये एवं देखे सुने है। बाद डाक्टरी ईलाज कराकर आज दिनांक 16/03/2024 को थाना बागबाहरा रिपोर्ट करने आयी हूं। रिपोर्ट पढ कर देखी मेरे बताये अनुसार लिखी हूं। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद -: सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

महासमुंद -: सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

महासमुंद 16 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार महासमुंद जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं पुलिस अधीक्षक महासमुन्द से प्राप्त परामर्श अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ आपत्तिजनक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ा कर सकते हैं। जिससे सम्पूर्ण महासमुन्द जिले का वातावरण अशान्त एवं भयाकान्त हो सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रभात मलिक ने सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर, कर सके।
जारी आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध/विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / समूह के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 16 मार्च 2024 को सायं 04:00 बजे से 06 जून 2024 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में प्रभावशील होगा।

सरायपाली थाना : बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला मे गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज

सरायपाली थाना : बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला मे गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं तपश्विनी महापात्र वार्ड नंबर 07 बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला सरायपाली में रहती हूं । साक्षर हूं आज दिनांक 15.03.24 के दोपहर को मैं अपने घर पर अपने बेटी रूचिका महापात्र के साथ थी । मेरा घर तथा मेरी मंझली बहन तिलोतमा मिश्रा का घर आपस में लगा हुआ है। मेरे बहन के लड़का गणेश ऊर्फ राहुल मिश्रा अपने पारिवारिक बातों को लेकर अपने मां से बहस कर रहा था उसी समय मैं भी जाकर दरवाजा के पास खड़ी होकर समझाइस दे रही थी। किंतु गणेश ने कोई बात नहीं सुना और गंदी गंदी गाली देने लगा उसका मैं उच्चारण नहीं कर सकती तथा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा बोलकर धमकी देकर गणेश अपने हाथ में कांच का बाटल पकड़कर घर से भाग रहा था और मेरे पास आकर मेरे दाहीने पैर के टखने को कांच के टूटे बाटल से मार दिया। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही चाहती हूं । रिपोर्ट पढवाकर सुनी मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। बताये अनुसार धारा 294-IPC, 323-IPC, 506(B)-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

थाना बसना : ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है की सूचना पर हुई कार्यवाही

थाना बसना : ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है की सूचना पर हुई कार्यवाही
थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 15/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 442, 775 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी व टाउन / देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की हाड़ापथरा से साल्हेझरिया रोड किनारे ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे चखना ठेले के आड में आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह हबीब खान एवं खेमराज महंती को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बिरंची भोई पिता मनीराम भोई उम्र 52 साल साकिन साल्हेझरिया थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 15/03/2024 के 17-00 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

महासमुंद -: ट्रेक्टर से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना ट्राली के नीचे बने चेम्बर में होता रहा था अवैध परिवहन

महासमुंद -: ट्रेक्टर से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना ट्राली के नीचे बने चेम्बर में होता था अवैध परिवहनम माहासमुंद पुलिस द्वारा गांजे के अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार की जा रही बड़ी कार्यवाही तुमगांव पुलिस ने उत्तरप्रदेश के 01 आरोपी के कब्जे से 12,97,600 रूपये की 64.880 किलो ग्राम गांजा जप्त उड‍ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना

ट्रेक्टर ट्राली के नीचे बने चेम्बर में छिपाकर कर रहा था गांजे की तस्करी
थाना तुमगांव मे आरोपी के विरूध्द एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियो को जिले मे अवैध गांजा परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महासमुंद के मार्गदर्शन मे थाना तुमगांव द्वारा दिनांक 16/03/2024 को मुखबिर सूचना पर से एक व्यक्ति एक बिना नंबर का नीला रंग का स्वराज ट्रेक्टर के ट्राली के नीचे गुप्त रूप से चेंबर बनाकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा झलप की ओर से रायपुर की तरफ जा रहा था जिसे तुमगांव पुलिस द्वारा ओवरब्रिज बाईपास NH 53 में पकडा गया। ट्रैक्टर चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम अरविंद कुमार त्रिवेदी पिता दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं0 02 माधवपुर सितला मोहनी स्‍वामी इंटर कालेज गोविंद के पास थाना गदागंज जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश का होना बताया। ट्रेक्टर की ट्राली का बारीकी से निरीक्षण करने पर ट्राली के अंदर गुप्त चैंबर बना हुआ मिला। कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा गांजा तस्करी किया जाना स्वीकार किया गया।

 

एवम ट्राली की तलाशी लेने पर चेम्बर के अंदर भुरे रंग के टेप से लिपटा हुआ छोटे बडे 28 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 64.880 किलो ग्राम किमती 12,97,600 रूपये जुमला एवम परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्राली कीमती 3,50,000 रूपये जुमला किमती 16,52,600 रूपये मिलने पर विधिवत जप्त किया गया एवम आरोपी के विरूद्ध थाना तुमगांव मे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के प्रावधानो के तहत अपराध क्रमांक 54/2024 पंजीबद्ध किया गया व आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।।नाम आरोपी अरविंद कुमार  त्रिवेदी पिता दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं0 02 माधवपुर सितला मोहनी स्‍वामी इंटर कालेज गोविंद के पास थाना गदागंज जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश
(आरोपी के विरूध्द पूर्व में भी थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव से मादक पदार्थ की तस्करी मामले में जा चुका है जेल ) जप्त संपत्ति 01- 28 पैकेट नमीयुक्त मनोत्तेजक अवैध मादक पदार्थ गांजा वजनी 64.880 किलोग्राम कीमती 1297600 रूपये,
02- घटना मे प्रयुक्त एक बिना नंबर नीला रंग का स्वराज ट्रेक्टर एवं एक दो चक्का बिना नंबर ट्राली कीमती करीब 3,50,000 रूपये
03- 01 नग रेडमी कंपनी का मोबाईल कीमती 5000 रूपये, कुल जूमला कीमती 16,52,600 रूपये।

बागबाहरा थाना : जवाहर चौक केनरा बैक के पास अपने घर के सामने गली में खडी स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज 

बागबाहरा थाना : जवाहर चौक केनरा बैक के पास अपने घर के सामने गली में खडी स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज  मैं अरूणा बगानी वार्ड नं 08 जवाहर चौक केनरा बैक के पासबागबाहरा की रहने वाली हूं। हाई सेकण्डरी स्कुल लमकेनी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं। आज दिनांक 15/03/2024 के 10.00 बजे मेरी हीरो मेस्ट्रो स्कुटी क्र CG 06 GD 6466 जिसका इं नं. JF32AAFGA40060 चेचिस नम्बर MBLJF32ADFGA27341 इस्तेमाली कीमती करीब 40,000 रूपये है को अपने घर के सामने गली में खडी कर हेण्डल लाक कर रखकर डियुटी पर हाई सेकण्डरी स्कुल लमकेनी चली गयी थी। डियुटी से वापस 05:00 बजे आकर देखी तो खडी किये जगह पर मेरी स्कुटी वहा पर नही थी जिसकी पता तलाश आसपास किया जो पता नही चला। कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही चाहती हूं। कि रिपोर्ट पर अपराध 379-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।