सरायपाली बार्ड कमाक 08 टावर पास अपने घर के सामने एक व्यक्ति तीन लीटर देशी कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ाया
मै उप निरीक्षक नन्द किशोर सिन्हा थाना सरायपाली में पदस्थ हूँ कि दिनाक 29.04.2024 के 17:00 बजे हमराह स्टाफ आर/914 नवीन कुमार ध्रुव मय विवेचना कीट सामान के शासकीय मोटर सायकल कमांक सीजी 03 ए 0607 के रवाना होकर झिलमिला चौक की ओर गया था कि जरिये मुखबीर से मौखिक सूचना प्राप्त हुआ
कि प्रमात साहू पिता स्व शुरूसाहू निवासी टावर पास बार्ड कमाक 08 सरायपाली अपने घर के सामने अवैध शराब बिकी कर रहा है कि सूचना पर मंजीत ढाबा झिलमिला के पास दो गवाह (1) केशव चौहान (2) मनोज यादव मिले जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया जाकर धारा 160 जा फौ का नोटिस तामिल किया सहमति प्राप्त किया बाद दबिस देने सदेही के घर मकान के पास गया
जहाँ पर लोगो का मिड लगा था जो पुलिस को देख कर भाग निकले मौके पर उपस्थित सदेही से नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रभात साहू पिता शुरू साहू उम्र 49 वर्ष निवासी झिलमिला का होना बताये जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया तलासी लिये जाने के संबंध में सहमति लिया। सदेही ने मेरा तथा हमराह स्टाप व गवाहो मोटर सायकल का तलासी लिया

किसी प्रकार की कोई आपत्ती जनक सामान नहीं मिला। संदेही का तलासी लिये जाने पर उनके फुल पेट के पाकिट मे नगदी 100-100 रूपये कुल दो सौ रूपये तथा संदेही के पास से एक दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल एवं एक लीटर वाली बाटल जो भरा हुआ था कुल तीन लीटर देशी कच्ची महुआ मदिरा जुमला कीमती 800/- रूपये बरामद हुआ

मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार किया मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहो के सम्पत्ति जप्त किया जप्ती पत्रक तैयार किया। सदेही को धारा 91 जाफो का नोटिस तामिल किया जिसमे शराब बिकी करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया कि संदेही का कृत्य अपराध सदर धारा 34(1) क, आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाया गया आरोपी को गिरफतारी का कारण बताकर दिनाक 29.04.2024 के 19.00 बजे गिरफतार किया गया
हालात थाना प्रभारी को अवगत कराया गया । जुर्म जमानती होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानत दार द्वारा का पत्र 5000/- रुपये तथा उतनी ही राशि का स्वयं का जमानत मुचलका पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर घटना स्थल का सजरी नक्शा तैयार किया गवाहों का कथन लेखबद्ध किया देहाती नालसी लेखबद्ध कर बाद जप्त शुदा सम्पत्ति हमराह स्टाप स्टेशन के लिये रवाना हुआ। पृथक से असल नम्बरी अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।