Saturday, July 12, 2025
महासमुंदसरायपाली/नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सरायपाली/नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सरायपाली/नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सरायपाली थाना अंतर्गत एक ग्राम से एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ अनाचार करने के लगभग 4 वर्ष पूर्व अगस्त 2021 के एक मामले में बीते 7 जुलाई को पवन कुमार अग्रवाल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी(पॉक्सो) सरायपाली के द्वारा आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोचन प्रसाद साहू ने की।

मिली जानकारी अनुसार विगत 4 अगस्त 2021 को नाबालिग के पिता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त लभ कुंभार उर्फ उमेश कुमार उर्फ लव कुमार पिता अभि कुंभार निवासी ग्राम घेंसरा, जगदलपुर जिला बरगढ़ ओडिशा उनके घर आया और बताया कि उसकी मोटरसायकल खराब हो गई है, जिसे बनवाने के लिए ग्राम तोरेसिंहा आया था। पूर्व से परिचित वह युवक तोरेसिंहा से नाश्ता करके आते हैं कहकर उनके बेटे एवं लगभग 16 वर्षीया उनकी नाबालिग पुत्री को भी अपने साथ लेकर गया। नाश्ते की दुकान में वह उसके बेटे को छोड़कर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को अन्यत्र ले जाकर उसके साथ अनाचार करने की घटना भी सामने आई। मामले की विवेचना तात्कालीन थाना प्रभारी बलौदा नसीमुद्दीन खान के द्वारा की गई तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363, 366(क), 376(2) (एन), 376(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामले के संपूर्ण विचारण के पश्चात् दोषसिद्ध पाये जाने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल के द्वारा आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष, 366 में 7 वर्ष एवं धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

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