महासमुंद/थाना बलौदा गाली-गलौज और मारपीट का मामला, दो पर FIR दर्ज
महासमुंद/थाना बलौदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अर्तुण्डा निवासी जितेन्द्र प्रधान ने मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 24 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 4 बजे वह अपने मोटरसाइकिल से ग्राम टेमरी से अर्तुण्डा लौट रहा था।
गांव से लगभग 100 मीटर पहले मुकेश साहू और सुरेश साहू, दोनों निवासी ग्राम कुटेला, ने ट्रैक्टर NOC की बात को लेकर बीच सड़क में रोककर उसे गाली-गलौज किया और विरोध करने पर हाथ-मुक्के और पैर से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान गांव के ही नुराधन बरिहा ने पूरे घटनाक्रम को देखा और सुना।

पार्थी शिकायत पर थाना बलौदा पुलिस ने आरोपी मुकेश साहू और सुरेश साहू के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
