महासमुंद/सरायपाली, 21 अक्टूबर 2025।
थाना सरायपाली पुलिस ने बीते कुछ दिनों में अवैध हथियार और शराब तस्करी के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए एक के बाद एक कार्यवाही कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
धारदार चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 20/10/2025 को रात्रि अधिकारी ड्यूटी पर तैनात था कि रात्रि टाउन गस्त हमराह आरक्षक 867 मानवेन्द्र ढीढी के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति अवैध रूप से धारदार चाकू लेकर कुटेला ओव्हर ब्रिज के पास घुम रहा है। सूचना तस्दीक पर गवाह रामेश्वर सिन्हा एवं लिंगराज निराला को धारा 179 BNSS का नोटिस तामिल कर साथ लेकर कुटेला ओव्हर ब्रिज पहुंचे। मुखबिर द्वारा बताये हुलिए का व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।एक व्यक्ति जो साकिन वार्ड नं. 08 झिलमिला सरायपाली जिला महासमुंद बताया। आरोपी के पास से एक लोहे का धारदार चाकू जिसकी कुल लंबाई 12.5 इंच, मुठ 4.5 इंच, फल की लंबाई 8 इंच व चौड़ाई 1 इंच है, गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा आरोपी को धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चाकू कीमती ₹200 को जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पाए जाने से दिनांक 20/10/2025 को प्रातः 02:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा मामला अजमानती होने से न्यायिक रिमांड लिया गया।
होटल के पास अवैध शराब बेचते युवक को पकड़ा थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक गस्ती के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 17/10/2025 को हमराह आरक्षक 394 के साथ मय विवेचना कीट के स्वयं के वाहन से जुर्म जरायम पतासाजी हेतु टाउन/देहात रवाना हुआ था।
बस स्टैंड सरायपाली के पास मुखबिर से सूचना मिली कि कृष्णा पैलेस होटल के आगे रोड किनारे भंवरपुर रोड सरायपाली में एक व्यक्ति अवैध शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
सूचना पर गवाह विरेन्द्र नंद पिता मारतंड नंद उम्र 42 वर्ष साकिन जोगनीपाली तथा बृहस्पति पटेल पिता शौकीलाल पटेल उम्र 42 वर्ष साकिन लाखनपाली को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लिया गया। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो 05 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन लिए खड़ा था।
नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुशील चौहान पिता विश्राम चौहान उम्र 35 वर्ष साकिन लाखनपाली थाना सरायपाली बताया। जरीकेन में 03 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब पाई गई। आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर शराब कीमती ₹600 को गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर जमानती प्रकृति के कारण सक्षम जमानतदार पर छोड़ा गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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🔹 स्कूटी से भारी मात्रा में देशी शराब परिवहन करते युवक को पकड़ा
मैं थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 16/10/2025 को हमराह आरक्षक 867, 157, 53 के साथ स्वयं के साधन से जुर्म जरायम पतासाजी हेतु मय विवेचना कीट के लोकल एवं देहात रवाना हुआ था।
झिलमिला चौक के पास मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गेहुंआ रंग की स्कूटी में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर सारंगढ़ रोड की ओर से सरायपाली आ रहा है। सूचना तस्दीक पर गवाह रामेश्वर सिन्हा व शेख इकबाल को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लिया गया।
मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति होंडा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG06 GW 2861 में आता दिखा जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम खेमराज यादव पिता स्व. नारायण यादव उम्र 23 वर्ष साकिन जामपाली थाना बलौदा हाल मुकाम प्रिंस ढाबा झिलमिला बताया।
तलाशी के दौरान स्कूटी के पैरदान व डिक्की में रखे दो सफेद थैलों से 48 पौवा (8640 एमएल) रोमियो देशी मदिरा प्लेन शराब बरामद हुई जिसकी कीमत ₹3840 आँकी गई। परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी की कीमत ₹60,000 रही।
आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज न होने से शराब व वाहन को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पाए जाने से दिनांक 16/10/2025 को 17:45 बजे विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई। मामला अजमानती न होने से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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🔹 बालसी तालाब के पास शराब बिक्री हेतु रखे युवक पर कार्रवाई
थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 15/10/2025 को हमराह आरक्षक 867, 157, 914 के साथ स्वयं के साधन से जुर्म जरायम पतासाजी हेतु लोकल एवं देहात रवाना हुआ था।
मुखबिर सूचना पर ग्राम बालसी तालाब के पास पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति शराब बिक्री हेतु रखा था। गवाह रामेश्वर सिन्हा एवं केशव चौहान को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लिया गया।
मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर घेराबंदी में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत प्रधान पिता जगदीश प्रधान उम्र 34 वर्ष साकिन छिबर्रा थाना सरायपाली बताया। उसके कब्जे से एक भूरे रंग के कपड़े के थैले में भरे 26 नग रोमियो देशी मदिरा प्लेन (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 4680 एमएल शराब (कीमत ₹2080) बरामद हुई।
आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर शराब को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने से विधिवत दिनांक 15/10/2025 के 17:40 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानतदार पेश करने पर रिहा किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
🔸 पुलिस का बयान
थाना सरायपाली पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब एवं हथियार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मुखबिर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस लगातार सफलता प्राप्त कर रही है।
“अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” — थाना सरायपाली पुलिस