कोमाखान/शराब पिलाने की अवैध सुविधा देने पर तीन आरोपी गिरफ्तार — कोमाखान पुलिस की कार्रवाई
पहला मामला —कोमाखान। थाना कोमाखान पुलिस ने 22 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पटपरपाली से खुर्सीपार जाने वाले मार्ग किनारे रेड कार्रवाई की। पुलिस को देखकर शराब पीने वाले लोग भाग गए, जबकि शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जयलाल साहू पिता निर्भय साहू उम्र 50 वर्ष, निवासी खुर्सीपार थाना कोमाखान बताया। आरोपी के कब्जे से 02 नग डिस्पोजल गिलास (जिनमें शराब की गंध थी) और 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशियां (180 एम.एल.) जब्त की गईं। आरोपी के पास किसी प्रकार का शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं था, जिसकी पुष्टि उसने स्वयं लिखित में की।आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत अपराध पाया गया। आरोपी को 15.50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर जमानतीय अपराध होने के कारण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मामले में अपराध कायम कर विवेचना जारी है।
दूसरा मामला —कोमाखान। थाना कोमाखान पुलिस ने 22 अक्टूबर को एक अन्य कार्रवाई में भानु कुमार चक्रधारी पिता विशाल चक्रधारी उम्र 45 वर्ष, निवासी खुर्सीपार को अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम पटपरपाली से खुर्सीपार रोड किनारे राहगीरों को शराब पिलाने की सुविधा दे रहा था पुलिस ने रेड कार्रवाई के दौरान मौके से 03 नग प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास और 03 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशियां (180 एम.एल.) जब्त कीं। आरोपी के पास कोई लाइसेंस न होने की पुष्टि होने पर उसे धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत 14.40 बजे गिरफ्तार किया गया।आरोपी को जमानतीय अपराध होने पर मौके पर ही जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया गया। कोमाखान पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है
तीसरा मामला — कोमाखान। इसी दिन थाना कोमाखान पुलिस ने साल्हेभांठा से खुर्सीपार जाने वाले कच्चे मार्ग किनारे दबिश देकर जीवन लाल साहू पिता आनंद राम साहू उम्र 38 वर्ष, निवासी खुर्सीपार को अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में गिरफ्तार किया।आरोपी के कब्जे से 02 नग डिस्पोजल गिलास एवं 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशियां (180 एम.एल.) जब्त की गईं, जिनमें शराब की गंध आ रही थी। आरोपी के पास किसी प्रकार का लाइसेंस न होने से उसे धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया।जमानतीय अपराध होने पर आरोपी को सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। थाना कोमाखान पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।