सरायपाली: बंदूक और चाकू के साए में कुछ ही मिनटों में लूट ली गई रकम
सरायपाली (महासमुंद)।
सरायपाली थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ग्राम बलौदा निवासी एक युवक से पेट्रोल पंप पर बंदूक और चाकू दिखाकर 750 रुपये लूट लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
लिखित शिकायत के अनुसार, मैं बसंत कुमार साहू ग्राम व थाना बलौदा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी हूं। आज दिनांक 23/10/2025 को शाम 04:30 बजे श्री होटल के सामने पेट्रोल पंप पर एक मोटर सायकल क्रमांक OD 03 A-1453 पर सवार तीन व्यक्ति — अजीत लाला, हिमांशु सोना और दीपक डडसेना (सरायपाली निवासी) द्वारा बंदूक व चाकू दिखाकर 750 रुपये लूट किए हैं, जिसके संबंध में मैंने लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है और कार्यवाही चाहता हूं।
आवेदन की प्रति में बसंत कुमार साहू ने लिखा है कि —
“मैं बसंत कुमार साहू पिता कौशल प्रसाद साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम बलौदा थाना बलौदा का निवासी हूं। मैं रामअवतार अस्पताल सरायपाली में फार्मासिस्ट (pharmacist) के पद पर कार्यरत हूं। आज दिनांक 23-10-25 के दोपहर 4:30 बजे श्री होटल के सामने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने गया था। उसी समय मोटर सायकल क्रमांक OD 03 A-1453 HF Deluxe में अजीत लाला, हिमांशु सोना और दीपक डडसेना मेरे पास आए।”
पीड़ित ने बताया कि अजीत लाला अपने पास एक छोटा बंदूक (कट्टा) रखा था तथा हिमांशु सोना अपने पास एक चाकू रखे हुए था। तीनों ने उसे पेट्रोल पंप के वॉशरूम में ले जाकर चाकू और बंदूक दिखाकर धमकाया और बोले —
“जो पैसा तेरे पास है, दे दे, नहीं तो गोली मार देंगे।”
बसंत ने आगे बताया —
“मेरे पास 500 रुपये नगद थे, जो कट्टा दिखाकर मुझसे लूट लिए गए। इसके अलावा 250 रुपये मेरे मोबाइल नंबर ********** से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाले लड़के को PhonePe से भुगतान कराए, और वह राशि भी तीनों ले गए। इस प्रकार मुझसे कुल 750 रुपये की लूट की गई।”
पीड़ित के अनुसार, अजीत लाला अपने कमर में बंदूक रखे था, हिमांशु सोना एक काले रंग का चाकू, और दीपक डडसेना ने उसे डराकर PhonePe भुगतान कराया।
रिपोर्ट करने की बात पर तीनों आरोपियों ने बसंत को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद बसंत ने अपने रिश्तेदार दीपक प्रधान को पूरी जानकारी दी।
इस घटना के संबंध में बसंत कुमार साहू ने थाना सरायपाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा 25-ARM, 27-ARM, 309(4)-BNS, 311-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की जांच शुरू कर दी है।


