महासमुंद/पिथौरा लालच और धमकी देकर मजदूरों की तस्करी—श्रम उपनिरीक्षक की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज
महासमुंद/पिथौरा बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के मजदूरों को ईंट-भट्ठों में ले जाने वाले दलालों पर श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल के लिखित आवेदन पर ग्राम मुढीपार निवासी गंगाराम प्रजापति और रामदास दीवान के खिलाफ मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
श्रम पदाधिकारी जिला महासमुंद के निर्देशानुसार बिना पलायन पंजी और बिना लाइसेंस के मजदूरों को बाहर ले जाने वाले लेबर ठेकेदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के क्रम में श्रम विभाग की टीम—दानेश्वर साहू (श्रम कल्याण निरीक्षक), राकेश प्रधान (सहायक ग्रेड-3), मुकेश साहू (सहायक ग्रेड-3) और हिमालय चंद्राकर (लेखापाल, BOC)—ग्राम मुढीपार पहुंची।
यहां कुछ मजदूर अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्ठे में काम के लिए ले जाए जाने के इंतजार में खड़े मिले। पूछताछ में मजदूरों—राजेन्द्र झरेका, डॉक्टर झरेका, नवीन झरेका और गोविंद झरेका—ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें अधिक मजदूरी राशि का लालच दिया, एडवांस रकम दी और धमकी देकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना पिथौरा में धारा 143, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।



