महासमुंद/धान खरीदी अवधि में ESMA लागू : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
महासमुंद/ राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू एवं निर्बाध रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संपूर्ण धान खरीदी अवधि में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है।
आदेश के अनुसार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत माने जाएंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार की कार्य से इंकार, हड़ताल अथवा कार्य बाधित करने वाली गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।राज्य सरकार ने अधिनियम 1979 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
जिला कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले के सभी अधिकारियों–कर्मचारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी धान खरीदी केंद्रों में अधिनियम का अक्षरशः पालन कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।सरकार का यह निर्णय खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी कार्य को बिना व्यवधान संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


