कोमाखान में अवैध शराबखोरी का काला खेल बेनकाब! पुलिस की दबिश में दो शराब सप्लायर आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद/कोमाखान। थाना कोमाखान पुलिस ने अवैध शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर रेड कर शराबखोरी के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया।
पहली कार्रवाई : पुलिया के पास धनेश यादव गिरफ्तार: दिनांक 14/11/2025 को प्रधान आरक्षक को सूचना मिली कि कोमाखान–कुलिया रोड किनारे पुल के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा दे रहा है। तस्दीक पर आरक्षक 623 एवं नोटिसशुदा राहगीरों लीलाधर साहू व रामकुमार साहू को साथ लेकर रेड की गई।
पुलिस को देखकर शराब पीने वाले भाग खड़े हुए, जबकि सुविधा उपलब्ध करा रहा युवक पकड़ा गया। उसका नाम धनेश यादव पिता तिजउराम यादव (27 वर्ष), निवासी घोयनाबाहरा पाया गया। धारा 94 BNSS नोटिस में उसने शराब पिलाने का कोई लाइसेंस न होना स्वीकार किया। उसके कब्जे से— 02 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास (शराब की गंध सहित), 02 नग 180 ml खाली देशी शराब की शीशी जप्त की गई।धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया गया।
दूसरी कार्रवाई : रेल्वे फाटक के पास रामदास चेलक पकड़ा गया: इसी दिन दूसरी सूचना पर पुलिस टीम ग्राम घोयनाबाहरा रेल्वे फाटक के पास पहुंची, जहाँ एक अन्य व्यक्ति लोगों को अवैध शराब पिलाने की सुविधा दे रहा था। पुलिस देखकर सभी शराब पीने वाले भाग निकले, पर आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान रामदास चेलक पिता कुधुर चेलक (53 वर्ष), निवासी ग्राम खैरटखुर्द के रूप में हुई। धारा 94 BNSS नोटिस में उसने भी किसी प्रकार का लाइसेंस न होना लिखा। उसके कब्जे से— 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास, 02 नग 180 ml की खाली देशी शराब की शीशियाँजप्त की गईं।
धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत 19.00 बजे उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। योग्य जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे भी जमानत मुचलका पर छोड़ा गया। दोनों मामलों में थाना कोमाखान पुलिस ने वापस स्टेशन आकर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया है।


