सारंगढ़-बिलाईगढ़ में दो बड़ी घटनाएं: ऑनलाइन ठगी का शिकार चालक, पड़ोसी विवाद में बुजुर्ग पर हमला
1.क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर 48,576 रुपये की ऑनलाइन ठगी, सिटी कोतवाली में शिकायत
सारंगढ़। सारंगढ़ शहर में क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कृष्ण वाटिका सारंगढ़ निवासी घनाराम तिवारी (58 वर्ष) ने थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22 नवंबर 2025 को दोपहर 02:16 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने स्वयं को बैंक कर्मी बताते हुए क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर ओटीपी हासिल कर लिया। इसके बाद पीड़ित के भारतीय स्टेट बैंक खाते से 48,576 रुपये की राशि धोखाधड़ी से निकाल ली गई।
पीड़ित को इस ठगी की जानकारी तब हुई जब 02 दिसंबर 2025 को क्रेडिट कार्ड उपयोग के दौरान बैलेंस कम होने का संदेश मिला। बैंक शाखा में जांच करने पर पता चला कि राशि TALKTECH LABS PRIVATE, Thane के नाम से ट्रांजेक्शन की गई है। घटना की सूचना पीड़ित ने 03 दिसंबर 2025 को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी दी थी। अब सिटी कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
2.दीवार विवाद में बुजुर्ग से मारपीट, सिर पर वार कर दी जान से मारने की धमकी
बरमकेला। थाना बरमकेला क्षेत्र के ग्राम सण्डा में दीवार विवाद को लेकर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित चक्रधर चौहान (75 वर्ष) ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।पीड़ित ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से सण्डा गांव में रह रहा है और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जिससे वह अकेला रहता है। उसके घर के पीछे रहने वाले रिश्तेदार डिलेश्वर चौहान द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व कच्ची दीवार तोड़कर नई दीवार खड़ी की गई थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था।
दिनांक 13 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 07 बजे, जब पीड़ित अपने बाड़ी में आग ताप रहा था, तभी डिलेश्वर चौहान और उसकी पत्नी जानकी चौहान वहां पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि जानकी चौहान ने पीड़ित का हाथ मरोड़ा, वहीं डिलेश्वर चौहान ने पीछे से किसी वस्तु से सिर पर वार किया, जिससे खून निकलने लगा।
दोनों आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। जान बचाकर पीड़ित ने गांव के एक व्यक्ति की मदद से अपनी बेटी अहिल्या चौहान को सूचना दी, जिसके बाद वह थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले में धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



