सिंघोड़ा। थाना सिंघोड़ा में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में शामिल वास्तविक वाहन के स्थान पर दूसरे वाहन का नंबर बताकर झूठी सूचना दी गई और बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि हड़पने के उद्देश्य से मामला दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता करन मुन्ना के विरुद्ध धारा 318(4), 217 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षु उप निरीक्षक के पद पर थाना सिंघोड़ा में पदस्थ अधिकारी द्वारा मामले की विवेचना की जा रही थी। दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रार्थी करन मुन्ना पिता हेमचंद मुन्ना, उम्र 26 साल, साकिन ग्राम छुईपाली, थाना सिंघोड़ा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ थाना सिंघोड़ा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया था।
आवेदन में प्रार्थी ने बताया था कि स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 के चालक बंशी पटेल द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसके पिता हेमचंद मुन्ना को ठोकर मार दी गई, जिससे एक्सीडेंट हो गया। आवेदन पर थाना सिंघोड़ा में अपराध क्रमांक 76/2026, धारा 281, 125(ए) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए। प्रार्थी एवं गवाहों ने अपने कथनों में स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 से घटना दिनांक 07 जुलाई 2026 को एक्सीडेंट करना बताया था।
ऑनलाइन जानकारी में सामने आया वाहन मालिक का नाम
पुलिस द्वारा स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 की ऑनलाइन जानकारी निकाली गई। ऑनलाइन जानकारी के अनुसार उक्त वाहन का चेचिस नंबर MBHZCDESKEF136976, इंजन नंबर Z12EP1036984 तथा वाहन स्वामी का नाम जयंत कुमार पटेल पिता हेतराम पटेल, उम्र 36 साल, साकिन ग्राम केदुआ, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ होना पाया गया।
इसके बाद दिनांक 16 जुलाई 2026 को वाहन चालक लोकनाथ उर्फ बंशी पटेल पिता उदेकर पटेल, उम्र 45 साल, साकिन बोदापाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ थाना सिंघोड़ा पहुंचा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार लोकनाथ उर्फ बंशी पटेल ने घटना दिनांक 07 जुलाई 2026 को एक्सीडेंट करने तथा एक व्यक्ति को चोटिल होना स्वीकार किया।
इसके बाद लोकनाथ उर्फ बंशी पटेल ने स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 को थाना सिंघोड़ा में आकर पेश किया। पुलिस ने गवाहों के समक्ष उक्त वाहन को जब्त किया।
न्यायालय के आदेश पर वाहन मालिक को सौंपा गया वाहन
मामले में दिनांक 22 जुलाई 2026 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरायपाली के सुपुर्दनामा आदेश के परिपालन में स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 को उसके वाहन स्वामी जयंत कुमार पटेल पिता हेतराम पटेल, उम्र 36 साल, निवासी ग्राम केंदुआ, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ को सही-सलामत सुपुर्दनामा में दिया गया।
विवेचना में सामने आया दुर्घटना वाले वाहन का दूसरा नंबर
पुलिस के अनुसार प्रकरण की विवेचना के दौरान आगे यह पता चला कि घटना दिनांक को एक्सीडेंट स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 से नहीं, बल्कि वाहन क्रमांक CG13AD5678 से हुआ था।
वाहन क्रमांक CG13AD5678 की ऑनलाइन जानकारी निकाले जाने पर उसका चेचिस नंबर MALC841DLJM078231, इंजन नंबर B4FBJM623060 तथा वाहन स्वामी का नाम तिलक राम पटेल पिता हेतराम पटेल, निवासी ग्राम केंदुआ, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत होना पाया गया।
पुलिस की विवेचना के अनुसार प्रार्थी करन मुन्ना द्वारा वाहन स्वामी को बीमा का पैसा दिलाने तथा बीमा कंपनी से मिलने वाले पैसे को हड़पने के उद्देश्य से छलपूर्वक वाहन क्रमांक CG13AD5678 के स्थान पर स्विफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 से एक्सीडेंट होने की झूठी सूचना थाना सिंघोड़ा में दी गई और उसी आधार पर अपराध क्रमांक 76/2026, धारा 281, 125(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कराया गया।
पुलिस विवेचना में प्रार्थी करन मुन्ना का उक्त कृत्य धारा 318(4), 217 बीएनएस के तहत अपराध घटित होना पाया गया। इसके बाद आरोपी करन मुन्ना के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी:
प्रशिक्षु उप निरीक्षक राकेश दिव्य
थाना सिंघोड़ा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)



