
बागबाहरा: धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था युवक, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
रावण दहन के बाद घर लौट रहे ग्रामीण ने की शिकायत, डायल 112 की टीम आरोपी और हथियार को लेकर पहुंची थाने
महासमुंद। जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अनवरपुर में धारदार लोहे का हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी शैलेन्द्र ध्रुव के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, ग्राम अनवरपुर निवासी रोहित निषाद पिता भगत निषाद, जो खेती-किसानी का काम करते हैं और कक्षा 12वीं तक पढ़ाई किए हैं, ने बताया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को गांव में रावण दहन कार्यक्रम देखने के बाद वह वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के गौरा चंवरा के पास शैलेन्द्र ध्रुव पिता देव सिंह ध्रुव नशे की हालत में अपने हाथ में धारदार लोहे का हथियार लेकर रास्ते से आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा था।
शिकायतकर्ता रोहित निषाद के अनुसार, उन्होंने चमन पटेल और उमेश साहू के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ा और उसके हाथ से धारदार हथियार छीन लिया। इसके बाद गांव के लोगों को एकत्रित कर डायल 112 को फोन किया गया। सूचना मिलने पर डायल 112 वाहन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आरोपी शैलेन्द्र ध्रुव तथा उसके पास रखे लोहे के धारदार हथियार को अपने साथ लेकर बागबाहरा थाना पहुंचे।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई: प्रार्थी रोहित निषाद द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।




