Monday, July 14, 2025
छत्तीसगढ़बसना : बसना थाना और भंवरपुर चौकी द्वारा , रूपापाली , मिलराबाद...

बसना : बसना थाना और भंवरपुर चौकी द्वारा , रूपापाली , मिलराबाद , ढाबा खार , बसना , अरेकेल में अवैध सराब के मामले में कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज किया ।

बसना : बसना थाना और भंवरपुर चौकी द्वारा , रूपापाली , मिलराबाद , ढाबा खार , बसना , अरेकेल में अवैध सराब के मामले में कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज किया । महासमुन्द जिले के बसना थाना और भंवरपुर चौकी अंतर्गत 5 अलग अलग गांव में अवैध शराब और पिलाने वालो के ख़िलाप धरपकड़ कर कार्यवाही किया गया है देखिए पूरा एफआईआर

केस 1 मिलाराबाद : भंवरपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम मिलाराबाद में अपने बाडी में अवैध रूप से हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा है कि सूचना पर मुखबी सूचना तैयार कर गवाह 01 बारेलाल पटेल 02 सौभाग्य तांडी को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के घटना स्थल ग्राम मिलाराबाइ पहुंचे एवं मुखबीर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम मंगलु यादव पिता रनसाय यादव उम्र 42 वर्ष साकिन मिलाराबाद चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहो की बारी बारी से तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति का तलाशी लिया गया दौरान तलाशी के आरोपी के बाडी में रखे एक पीले रंग के 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 03 लीटर भरा हाथ भट्ठी महुआ शराब को बरामद किया गया उक्त बरामद शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई वैध कागजात लायसेंस नही होना लिखित में दिया कि बरामद हाथ भट्ठी महुआ शराब को समक्ष गवाहो के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पृथक से सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने विधिवत आरोप बताकर दिनांक 16/10/2023 के 20-30 बजे गिर0 किया गया मामला जमानतीय होने व सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया मौके पर देहाती नालसी 0/2023 धारा 34(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है

केश 2 : रुपापाली ग्राम पडकीपाली, धामनघुटकुरी की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यकित रूपापाली में अपने घर में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी महुआ शराब बिक्री वास्ते रख है कि सूचना पर मुखबीर सूचना तैयार कर गवाह 01. बारेलाल पटेल 02. सौभग्य ताण्डी को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर घटना स्थल ग्राम रूपापाली पहुंचे एवं मुखबीर के बताये स्थान में घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम परमेश्वर मांझी पिता लोभी मांझी उम्र 23 वर्ष, साकिन रूपापाली चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जो अपना जुर्म स्वीकार किया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहों का बारी-बारी से तलाशी देकर उक्त व्यक्ति का तलाशी लिया गया दौरान तलाशी के एक सफेद रंग की 05 लीटर वाली पलास्टिक जरीकेन में करीबन 2.500 (ढाई) लीटर भरा हाथ भट्ठी महुआ शराब जुमला 2500 एमएल को बरामद किया गया। उक्त बरामद महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई वैध कागजात लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया की बरामद हाथ भठ्ठी महुआ शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया एवं सीलबंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत आरोप बताकर दिनांक 17.10.2023 के 19.20 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने व सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध 0/23 देहाती नालसी पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

केस 3 बसना : मैं थाना बसना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 18/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 524, 905 म.आर. 444 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की वार्ड नंबर 01 बसना में जगत राम बंजारे नामक व्यक्ति द्वारा आम लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह रंजन सागर एवं खेमराज महंती को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम जगत राम बंजारे पिता रामकुमार बंजारे उम्र 30 साल निवासी इंदिरा कालोनी वार्ड नंबर 01 बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी जगत राम बंजारे का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 18/10/2023 के 17-20 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

केस 4 ढाबा खार : मैं थाना बसना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 18/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 685, 599 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की वार्ड नंबर 01 बसना में अमित रात्रे नामक व्यक्ति द्वारा आम लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह रंजन सागर एवं खेमराज महंती को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अमित रात्रे पिता कन्हैया रात्रे उम्र 19 साल निवासी ढाबा खार हाल वार्ड नंबर 01 बसना , थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी अमित रात्रे का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 18/10/2023 के 18-30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

केस 5 अरेकेल : मैं थाना बसना में महिला प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 18/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 905, 736 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन रवाना हुई थी कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम अरेकेल मे पिरीत राम साव नामक व्यक्ति द्वारा अपने घर के सामने आम लोगो को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह निर्मल बाघ एवं प्रमोद कुमार को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पिरीत राम साव पिता बिहारी लाल साव उम्र 24 साल निवासी ग्राम अरेकेल , थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी पिरीत राम साव का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 18/10/2023 के 19-00 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

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