थाना सरायपाली : ग्राम पोटापारा में एक व्यक्ति अपने कब्जे में बिक्री हेतु अवैध महुआ शराब रखकर बैठा था जिसके खिलाफ कार्रवाई थाना सरायपाली प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 27.02.2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि पोटापारा में एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार करते बैठा है कि प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराकर हमराह स्टाफ आर. 638, 867 को साथ लेकर स्वयं के वाहन से रवाना होकर रास्ते में नगर पालिका पतेरापाली के पास गवाह केशव चौहान एवं रामेश्वर सिन्हा को तलब कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर रवाना हुआ। ग्राम पोटापारा मुखबिर के बताये स्थान पर बरगद पेड़ के पास पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक बोरी वाले थैला के अंदर जरकीन में देशी महुआ शराब बिक्री हेतु कब्जे में रखे मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय निषाद पिता हेमलाल निषाद उम्र 24 वर्ष साकिन पोटापारा थाना सरायपाली जिला महासमुंद एवं अपने पास रखे प्लास्टिक के एक सफेद बोरी वाले थैला के अंदर 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में बिक्री हेतु रखे करीबन 03 लीटर देशी महुआ शराब होना बताया।
उक्त महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जबाब में कोई वैध कागजात नहीं होना लिखकर दिये जाने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी वाले थैला के अंदर 5 लीटर वाली जरकीन के अंदर भरा करीबन 3 लीटर देशी महुआ शराब किमती 600 रू. को मौके पर गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहों के जप्त कर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं मौके पर शीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 27.02.2024 के 20/15 बजे विधिवत गिरफ्तार किया। मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया। मौके पर देहाती नालसी कायम किया बाद हमराह स्टाफ एवं जप्त माल को लेकर वापस स्टेशन आकर असल अपराध पंजीबद्ध किया



