पिथौरा थाना : ग्राम नयापारा कला में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा था कि सूचना पर हुई कार्यवाही थाना पिथौरा में सउनि के अनुसार दिनांक 21.03.2024 को हमराह आरक्षक 394, 529 के अलग अलग मोटर सायकल में अवैध शराब सूचना पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नयापारा कला में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह नरेश यादव, मोहन वासुदेव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम नयापाराकला मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम नंदकुमार यादव पिता भोलाराम यादव उम्र 55 साल साकिन नयापारा कला थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया तथा अपने पास एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 03 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब एवं बिक्री रकम 200 रूपये रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 03 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 600/- रूपये एवं बिक्री रकम 200 रूपये जुमला रकम 800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 21.03.2024 के 18.10 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।



