बागबाहरा थाना : एनएच 353 मेन रोड दारगांव जाने के मार्ग के पास हाथ भट्टी की महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया थाना बागबाहरा में उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक 22/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 245 के स्वयं के मोटर सायकल क्र CG 09 JC 1378 में टाउन पेट्रोलिंग, सूचना संकलन हेतु रवाना हुआ था। कि जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति 05 लीटर वाली पीले रंग के जरकीन में हाथ भट्टी की महुआ शराब बिक्री हेतु एनएच 353 मेन रोड दारगांव जाने के मार्ग के पास रखा है जिसकी मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया एवं रास्ता में मिले गवाह हेमराज महानंद एवं चम्पत सिन्हा को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित होने धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान दारगांव जाने का मार्ग पहुंचे जहां पर हुलिया के बताये एक व्यक्ति खडे मिला जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम टूकेश सोनवानी पिता अगस्ती सोनवानी उम्र 31 वर्ष साकिन पोटरपारावार्ड नं 14 बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके पास में पीले रंग का जरीकेन मिला जरकीन में तरल पदार्थ रखें भरे मिला जिसके बारे में पुछताछ करने पर अपना होना बताकर जरकीन में भरे सामान के बारे में घुमा फिराकर जवाब देने लगा जिस पर टूकेश सोनवानी से हिकमत अमली से पुछताछ करने पर जरीकेन मे भरे समान संदिग्ध होने से आरोपी को तलाशी लेने के संबंध में सहमति प्राप्त किया। सहमति देने पर पहले मैं स्वयं व पुलिस स्टाफ , गवाह एवं मो.सा. की तलाशी लिवाया गया कोई संदेहास्पद वस्तु नही मिला आरोपी व उसके कब्जे में रखे एक पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन 05 लीटर क्षमता वाले में 04 लीटर हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब जैसे तरह पदार्थ भरे मिला
जिसे गवाहों के समक्ष मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर बरामद किया गया और आरोपी के कब्जे एक पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरे तरल पदार्थ को गवाहों से चखवा कर, सुंघवाकर पहचान कराया जो गवाहों द्वारा हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पहचान किये जिसका पंचनामा तैयार किया। बाद आरोपी को उक्त जरीकेन में मिले हाथ भट्टी की महुआ शराब को कब्जे में रखने के संबंध में वैद्य कागजात पेश करने नोटिस दिया तब आरोपी द्वारा कोई कागजात नही होना लिखित में दिया। तब आरोपी के कब्जे से एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब भरी हुई कीमती 800 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर शील बंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर दिनांक 22/03/2024 के 21/30 गिरफ्तार किया गया एवं मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही गवाहों की उपस्थिति में किया आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



