सरायपाली : 55 लीटर अवैध हाथ भट्ठी की कच्ची महुआ शराब के साथ लिमऊगुडा का एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सरायपाली में सहायक उपनिरीक्षक के अनुसार दिनांक 28.03.2024 को जरिये मुखबिर सूचना पर ग्राम लिमऊगुडा जाकर लिमऊगुडा निवासी बस्तीराम चौहान के घर अवैध शराब रेड कार्यवाही कर बस्तीराम चौहान के कब्जे से जुमला 55 लीटर अवैध हाथ भट्ठी की कच्ची महुआ शराब जप्त किए।
जप्त कर देहाती नालसी पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट की विधिवत कार्यवाही कर हमराह स्टाप, गवाहान, आरोपी मय जप्तीमाल के वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध असल अपराध धारा 34(2) आबकारी एकट का कायमी कर विवेचना में लिया देहाती नालसी नकल जैल है । देहाती नालसी थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 अप.क्र. 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट नाम प्रार्थी- शासन की ओर से सउनि सोनचंद डहरिया थाना सरायपाली,
घटना दिनांक समय- 28.03.2024 के 10.00 बजे, घटनास्थल- आरोपी बस्तीराम चौहान का घर लिमऊगुड़ा, दिनांक रिपोर्ट समय- 28.03.2024 के 11.00 बजे, नाम आरोपी बस्तीराम चौहान पिता गोविन्द चौहान उम्र 65 वर्ष सा0 लिमऊगुड़ा थाना सरायपाली जिला महासमुंद, जप्ती माल- 1- एक नीला रंग के 50 लीटर वाली छोटा ड्रम में आधी भरी हुई करीबन 25 लीटर महुआ शराब, 2- एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 05 लीटर वाली 06 नग झिल्ली में फुल भरी जुमला 30 लीटर महुआ शराब जुमला 55 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 11000 रूपये का।
गवाहो के समक्ष विधिवत जप्त कर मौके पर शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 28/03/24 के 10:30 बजे गिरफ्तार किया मामला अजमानतीय होने से आरोपी के परिजनो को गिरफ्तारी की सूचना दिया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण तैयार कर ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाता है।



