बसना थाना : ग्राम अखराभांठा में एक व्यक्ति अपने घर के सामने 45 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 28/03/2024 को 13X20 बजे तक दिवस अधिकारी के रूप में तैनात था इसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अखराभांठा में एक व्यक्ति अपने घर के सामने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है
कि प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ आर0 661, 442 के स्वंय के वाहन मो0सा0 मय विवेचना कीट के रवाना होकर गवाह खेमराज महंती व रंजन सागर को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामील कर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे।
जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम गोलबदन सोनी उर्फ खुदी राम सोनी पिता महेन्द्र सोनी उम्र 37 साल निवासी अखराभांठा, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन व स्वंय के वाहन मो0सा0 की तलाशी लिवाया गया बाद संदेही से सहमति प्राप्त कर उसके कब्जे में रखे एक सफेद रंग की बोरी की तलाशी लेने पर बोरी अंदर एक काले रंग के टीव में भरा हुआ करीबन 45 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 9000 रूपये रखे मिला
जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर आरोपी को उक्त शराब रखने के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया जिस पर उक्त शराब को जप्त किया व मौके पर सीलबंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 28/03/2024 के 19-00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई व मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया।



