महासमुंद : गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाता एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सिटी कोतवाली में म0 प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह आरक्षक 300 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी एवं जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही पर टाउन एवं देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है
जिससे आम व्यक्ति डर से इधर उधर भाग रहे हैं कि सूचना पर मौके के गवाह 01 आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 35 साल साकिन वार्ड नं 06 नयापारा महासमुं 02 प्रशांत पिता अभिमन्यु उम्र 40 वर्ष साकिन नयापारा रेल्वे कालोनी महासमुंद जिन्हें स्वतंत्र गवाह बनने का नोटिस दिया गया जो अपनी अपनी सहमति दिये
बाद मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अपने साथ लेकर गौसिया मश्जिद नयापारा महासमुंद पहूंची तो देखी कि एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार कटहल काटने का हथियार अपने दाहिने हाथ में लेकर, लहराकर आने जाने वाले लोगों को दौडा कर डरा धमका रहा था तब हमराह स्टाफ एवं मौके के गवाहान के घेराबंदी कर हथियार लहराने वाले व्यक्ति को पकडा गया
तथा पकडे गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम टिकेश्वर उर्फ टिंकू चन्द्राकर पिता रवि चन्द्राकर उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड न0 8 संतोषी मंदिर के नयापारा महासमुंद थाना व जिला महासमुंद का होना बताया उक्त व्यक्ति के कब्जे से एक लोहे का धारदार कटलह काटने का हथियार मिला जिसको रखने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त व्यक्ति द्वारा लोहे के कटहल काटने का हथियार को रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया हस्ताक्षर किया
बाद टिकेश्वर उर्फ टिंकू के द्वारा पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक लोहे के धारदार कटहल काटने का हथियार जिसकी कुल लंबाई 19 इंच, मूठ की लम्बाई 5 इंच , फल की लम्बाई 14 इंच , फल की चौडाई 2.5 इंच, मूठ की चौडाई पौने 2 इंच को समक्ष गवाहान के जप्त किया गया, बाद आरोपी को हिरासत में लेकर मय माल व स्टाफ के थाना वापस आया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर समय सदर में गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



