पटेवा थाना : अपने छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी में 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना पटेवा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29/03/2024 को 13X20 बजे तक दिवसाधिकारी डियूटी पर तैनात था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि छगन लाल मारकण्डे अपने छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी में अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि हालात थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर हमराह स्टाफ आरक्षक 570, 851 के शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG 06 GM 7193 से मय विवेचना कीट के रवाना हुआ,
छिलपावन चौक में मिले गवाह दुकालू घृतलहरे, चमन लाल डोरा को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मिला, जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम छगन लाल मारकण्डे पिता गजेन्द्र मारकण्डे उम्र 42 वर्ष साकिन ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का रहने वाला बताया ।
जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी, वाहन एवं गवाहों की तलाशी संदेही से लिवाया गया, पुलिस स्टाफ के पास विवेचना कीट के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु/पदार्थ नही मिलने पर संदेही से सहमति लेकर तलाशी लेने पर संदेही के कब्जे से एक सफेद रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जार में करीबन 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब रखे मिला, जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया, उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में संदेही को वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस तामील किया गया
जो नोटिस में कोई लायसेंस/परमिट नही होना लिखित में देने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जार में करीबन 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 1800 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लेकर मौके पर सीलबंद किया । आरोपी छगन लाल मारकण्डे का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 29/03/2024 के 17.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया । आरोपी के विरूद्ध मौके पर बिना नम्बरी देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।



