भंवरपुर चौकी : ग्राम हेडसपाली में घेराबंदी कर एक बाडी में 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ व्यक्ति पकड़ाया। चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 29/03/2024 को बार बार अवैध शराब बिक्री की शिकायत एवं पुख्ता मुखबीर सूचा पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर
गवाह 01 बारेलाल पटेल 02 सौभाग्य तांडी को तलब कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर श्रीमान एसडीओपीमहोदय सरायपाली, अभिषेक केसरी थाना प्रभारी बसना शशांक पौराणिक चौकी प्रभारी भंवरपुर विनोद कश्यप के हमराह प्रआर 445, 597, 407, 109 मप्रआर 636 आर0 602, 608, 409, 823, 417, 885, 629, 429 के मय गवाह व शासकीय वाहन के ग्राम हेडसपाली मुखबीर के बताये स्थन में पहुंचकर घेराबंदी कर एक बाडी में एक व्यक्ति को पकडे
जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम घासीराम साहू पिता महेश राम साहू उम्र 34 साल निवासी हेडसपाली चौकी भंवरपुर थाना बसना का निवासी होना बताया जिन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहो की बारी बारी से तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गई दौरान तलाशी उनके कब्जे बाडी में छुपाकर रखे
तीन नग 30, 30 लीटर वाली नीला रंग की प्लास्टिक ड्रम में भरा करीबन 90 लीटर व एक नग 20 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक बाल्टी में भरा करीबन 20 लीटर कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब जुमला करीबन 110000 एमएल कीमती करीबन 22000 रूपये को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया उक्त बरामद महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जर0फौ0 का नोटिस दिया जो रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई दस्तावेज, लायसेंस नही होना लिखित में दिया
कि बरामद महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाह जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पृथक से सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत आरोप बताकर दिनांक 29/03/2024 के 20-30 बजे समक्ष गवाह गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचनला परिजन को दिया गया मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया



