पिथौरा : ग्राम नयापाराकला में एक व्यक्ति अपने घर में 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया थाना पिथौरा में सउनि के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को हमराह आरक्षक 555,923 के साथ अवैध शराब रेड कार्यवाही पर व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक CG 04 LV 2958, CG 07 LW8130 में ग्राम अरंड की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नयापाराकला का रामलाल यादव अपने घर में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखा है
सूचना पर गवाह शिव कुमार यादव , दयाराम यादव को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम नयापाराकला रामलाल यादव के घर के पास पहुंचकर रामलाल यादव को आवाज देकर तलब किया गया जिसे मुखबीर सूचना से अवगज करा कर अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ करने पर अपने घर के अंदर से एक नीले रंग की 25 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब को निकालकर पेश किया
जिसे गवाहों के समक्ष उक्त शराब को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया उक्त शराब रखने के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक नीले रंग की 25 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 20 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब कितमी 4000 रूपये। को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया
आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 31.03.2024 के 11/45 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।



